योगी सरकार शादी अनुदान योजना 2024: ऐसे पाएं ₹20,000 की मदद
यूपी में योगी सरकार गरीबों को बेटियों की शादी के लिए 20 हजार दे रही है। शादी अनुदान योजना का लाभ सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के यूपी में योगी सरकार की तरफ से गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में 20 हजार रुपए की मदद देने का फरमान जारी किया गया है। योजना के लिए लाभर्थियों से आवेदन मांगे गए हैं। यूपी सरकार शादी अनुदान योजना का लाभ सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के गरीब परिवारों को मदद देगी। इस योजना से गरीब परिवारों की लड़कियों के हाथ पीले होने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।
यूपी में योगी सरकार की तरफ से गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में 20 हजार रुपए की मदद देने का फरमान जारी किया गया है। योजना के लिए लाभर्थियों से आवेदन मांगे गए हैं। यूपी सरकार शादी अनुदान योजना का लाभ सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के गरीब परिवारों को मदद देगी। इस योजना से गरीब परिवारों की लड़कियों के हाथ पीले होने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।
फॉर्म भरें
सभी आवश्यक विवरण जैसे नाम, पता, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र (यदि विवाह हो चुका है) आदि भरें।
दस्तावेज अपलोड करें
1. आय प्रमाण पत्र
2. निवास प्रमाण पत्र
3. बैंक खाता विवरण
4. आधार कार्ड
5. शादी से संबंधित दस्तावेज
ऐसे करें आवदेन
योजना के लाभ के लिए वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन करना होगा।
शासन के निर्देश पर जिले के सभी ब्लॉकों के ऐसे गरीब परिवारों से आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए जरूरतमंदों को ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों की आय 46080 रुपए और नगरीय क्षेत्र में रहने वाले परिवारों की आय 56460 रुपए से कम होनी चाहिए। साथ ही एक ही परिवार के अधिकतम दो पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान दिया जाएगा। योजना का लाभ पाने के लिए शादी के 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक आवेदन किए जा सकेंगे।
ऐसे करें आवदेन
योजना के लाभ के लिए वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदक अपना आवेदन जन सुविधा केंद्र, जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, साइबर कैफे, स्वयं से या विभाग की वेबसाइट से कर सकते हैं। योजना का लाभ पाने के लिए शादी के 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक आवेदन किए जा सकेंगे।