उत्तर प्रदेश के शि‍क्षकों के ल‍िए योगी सरकार का बड़ा फैसला, जारी क‍िए गए ये आदेश

By Jaswant Singh

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उत्तर प्रदेश के शि‍क्षकों के ल‍िए योगी सरकार का बड़ा फैसला, जारी क‍िए गए ये आदेश

लखनऊ। प्रदेश सरकार Government ने विश्वविद्यालयों और अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों Teacher व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों karmchariyon के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब जो शिक्षक या कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर December को रिटायर होंगे, उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी की गणना में एक नोशनल वेतनवृद्धि (काल्पनिक वेतनवृद्धि) जोड़ी जाएगी।वित्त विभाग के शासनादेश के मुताबिक, जिन कर्मचारियों karmchariyon की अगली वेतनवृद्धि 1 जुलाई या एक जनवरी को तय होती है, लेकिन वे उससे ठीक एक दिन पहले यानी 30 जून June या 31 दिसंबर को रिटायर हो जाते हैं, उन्हें भी इस वेतनवृद्धि का लाभ पेंशन की गणना में मिलेगा। यह व्यवस्था 1 जनवरी 2006 से लागू की गई वेतन vetan समिति की सिफारिशों के आधार पर है।

मतलब, जिन कर्मचारियों karmchariyon ने 1 जनवरी 2006 के बाद और शासनादेश जारी होने से पहले 30 जून June को रिटायरमेंट लिया है, वे भी इस लाभ के दायरे में आएंगे। हालांकि, उन्हें केवल तत्काल प्रभाव से लाभ मिलेगा, पिछली अवधि का एरियर नहीं दिया जाएगा। यही नियम एक जनवरी 2016 के बाद रिटायर हुए उन कर्मचारियों karmchariyon पर भी लागू होगा, जिनकी रिटायरमेंट तिथि 30 जून या 31 दिसंबर December रही और उनकी वेतनवृद्धि 1 जुलाई या 1 जनवरी को तय थी।

यह आदेश शासनादेश जारी होने की तारीख से लागू होंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के से जुड़े डॉ. जगदीश सिंह दीक्षित का कहना है कि इसे लेकर संघ की ओर से कई बार मुख्यमंत्री CM से लेकर वित्त मंत्री को पत्र latter दिया था। बेसिक और माध्यमिक में यह शासनादेश पहले से ही लागू था, उच्च शिक्षा shiksha में लागू होने से हजारों शिक्षकों teacher को लाभ मिलेगा।

 

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