उत्तर प्रदेश में ‘शिक्षकों’ के लिए बड़ा अपडेट, 25 दिसंबर तक मौका
लखनऊ: उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों vidyalaya में कार्यरत बीएड डिग्रीधारी सहायक अध्यापकों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट Update सामने आया है। अब ऐसे सभी शिक्षकों Teacher को प्राथमिक शिक्षक शिक्षा (ब्रिज) कोर्स करना अनिवार्य कर दिया गया है।यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट SC के निर्देशों के अनुरूप लागू की गई है और इसके तहत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) द्वारा 6 माह mahine का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है।
कितने शिक्षकों पर पड़ेगा असर
प्रदेश Pradesh में लगभग 35 हजार बीएड योग्यताधारी शिक्षक वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों vidyalaya में कार्यरत हैं। इन सभी को तय समय सीमा के भीतर ब्रिज कोर्स bridge course के लिए पंजीकरण कराना और कोर्स पूरा करना जरूरी होगा। इसके लिए 25 दिसंबर December 2025 को अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।
शिक्षा विभाग ने दिए स्पष्ट निर्देश
बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों BSA को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने जिलों District में कार्यरत बीएड शिक्षकों Teacher को समय रहते पंजीकरण कराने के लिए सूचित करें। उद्देश्य यह है कि कोई भी शिक्षक Teacher अनजाने में समय सीमा चूक न जाए और भविष्य में उनकी नौकरी job पर संकट न आए।
सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है
सुप्रीम कोर्ट SC ने यह साफ कर दिया है कि 11 अगस्त August 2023 से पहले नियुक्त ऐसे बीएड शिक्षक, जिनकी नियुक्ति नियमों के तहत हुई है, उनकी सेवाएं सुरक्षित रहेंगी। हालांकि, इसके लिए ब्रिज कोर्स bridge course पूरा करना अनिवार्य शर्त होगी। यदि कोई शिक्षक Teacher निर्धारित समय में यह कोर्स course पूरा नहीं करता है, तो उसकी नियुक्ति को अमान्य माना जा सकता है।
ऑनलाइन माध्यम से होगा कोर्स
यह पूरा ब्रिज कोर्स bridge course ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) मोड में कराया जाएगा, जिससे शिक्षक नौकरी के साथ-साथ पढ़ाई कर सकें। पंजीकरण के लिए शिक्षक bridge.nios.ac.in वेबसाइट website पर आवेदन कर सकते हैं। किसी तकनीकी परेशानी की स्थिति में bridgesupport@nios.ac.in पर ईमेल के माध्यम से सहायता भी ली जा सकती है।