उत्तर प्रदेश के इन शिक्षकों को मिल सकती है पुरानी पेंशन, माध्यमिक शिक्षा मंत्री बोलीं करेंगे विचार
प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों vidyalaya में वर्ष 2001 से नियुक्त विषय विशेषज्ञों को सरकार पुरानी पेंशन old pension देने पर विचार करेगी। विधान परिषद में शिक्षक दल के सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने नियम 105 के तहत यह मुद्दा उठाया।इस पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी Gulab Devi ने परिषद सदस्यों व अधिकारियों के साथ वार्ता कर इस मामले में मानक के आधार पर विचार करने का आश्वासन दिया।
ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग vibhag के अधिकारी सरकार Government के पुरानी पेंशन old pension देने के मामले में मनमानी कर रहे हैं। 2001 में नियुक्त इन विषय विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया था। इनके पक्ष में 2003 में हाईकोर्ट HC ने समायोजन का आदेश दिया। 2006 में चयन बोर्ड अधिनियम संशोधित कर इनको पूर्णकालिक शिक्षक का दर्जा दिया गया। सरकार ने 28 मार्च March 2005 के पहले ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन विज्ञापन हो चुका है को पुरानी पेंशन old pension देने का निर्णय लिया है।
इसके बाद भी इन विषय विशेषज्ञों को पुरानी पेंशन old pension नहीं दी जा रही है। इस पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि इनकी नियुक्ति 5000 रुपये rupye मानदेय mandey पर 11 महीने के लिए की गई थी। बाद में हर साल इनका नवीनीकरण होता था। ऐसे में यह पुरानी पेंशन old pension के लिए पात्र नहीं हैं। इस पर निर्दल समूह के राज बहादुर चंदेल ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि बाद में इन विषय विशेषज्ञों को नियमित करते हुए लेक्चरर और प्रधानाचार्य भी बनाया गया था।
वहीं नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव, भाजपा सदस्यों उमेश द्विवेदी, श्रीचंद शर्मा आदि ने इनको पुरानी पेंशन old pension देने का समर्थन किया। नेता सदन सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि इनकी मौलिक पद पर नियुक्ति नहीं हुई थी। सिर्फ 11 महीने mahine के मानदेय पर हुई थी। इसे लेकर काफी देर चली बहस के बाद अंत में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी gulab Devi ने सदस्यों व अधिकारियों के साथ बैठक meeting कर इस मामले पर मानक के आधार पर विचार करने का आश्वासन दिया।




