उत्तर प्रदेश में अब बच्चों को छूना भी टीचर्स को पड़ेगा महंगा, नए आदेश से स्कूलों में मचा हड़कंप

By Jaswant Singh

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उत्तर प्रदेश में अब बच्चों को छूना भी टीचर्स को पड़ेगा महंगा, नए आदेश से स्कूलों में मचा हड़कंप

लखनऊ: यूपी UP के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों school में पढ़ने वाले बच्चों को लेकर योगी सरकार Yogi Government ने कई अहम फैसले लिए हैं। अब बच्चों को टीचर teacher या स्कूल school स्टाफ न तो छड़ी (डंडा) से पीट सकेंगे, न ही डांट सकेंगे।इतना ही नहीं, अब कोई टीचर teacher चिकोटी भी नहीं काट सकेंगा और न ही छात्र को थप्पड़ मार सकेंगे। साथ ही किसी छात्र के साथ जाति, धर्म और लिंग के आधार पर दुर्व्यवहार व भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग basic shiksha vibhag से सख्त निर्देश जारी किए हैं।

बेसिक शिक्षा विभाग (Basic Education Department) ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी छात्र को शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा और इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा (Director General of School Education Kanchan Verma) ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को आदेश दिया है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देशों के तहत सभी स्कूल, छात्रावास, जेजे होम्स और बाल संरक्षण गृहों में बच्चों के लिए शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से हो। इसके लिए हर संस्थान में शिकायत पेटिका लगाई जाएगी और जरूरत पड़ने पर किसी एनजीओ (NGO) की मदद भी ली जा सकती है।

निःशुल्क टोल फ्री नंबर भी जारी

निर्देश में कहा गया है कि बच्चों को यह जानकारी information दी जाए कि वे किसी भी प्रकार के दंड या उत्पीड़न के खिलाफ अपनी बात रख सकते हैं और इसे संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में ला सकते हैं। आरटीई (Right to Education) के प्रावधानों के तहत किसी भी छात्र को शारीरिक सजा और मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जाएगा। शिक्षा विभाग shiksha vibhag ने बच्चों और अभिभावकों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए निःशुल्क टोल फ्री toll free number नंबर 1800-889-3277 जारी किया है। किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।

चिकोटी ही नहीं घुटनों के बल बैठाना भी मना

निर्देश के मुताबिक, अब बच्चों children के चिकोटी काटने, थप्पड़ मारने, डांटना, ग्राउंड में दौड़ाना और घुटनों के बल बैठाना सख्त मना है। साथ ही क्लास में बंद करना, यौन शोषण या प्रताड़ना, बिजली का झटका देना, जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। साथ ही यह भी कहा गया कि इन नियमों का सभी स्कूलों school में सख्ती से पालन कराया जाए। ताकि बच्चों का शिक्षा shiksha का अधिकार सुरक्षित रहे और उनका मानसिक व शारीरिक विकास बाधित न हो।

 

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