UP News : फर्जी दस्तावेजों से नौकरी करने पर शिक्षा मित्र को 6 साल की कैद
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनील कुमार त्रिपाठी के न्यायालय ने वर्ष Year 2019 में प्राथमिक विद्यालय vidyalaya नयागांव विकास क्षेत्र अगौता में फर्जी दस्तावेजों से शिक्षा मित्र shikshamitra की नौकरी करने वाली अभियुक्ता को 6 साल कैद की सजा सुनाई है।इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्ता पर 28 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
गुरुवार को अभियोजक सुनील कुमार, पंकज गौतम एवं मॉनीटरिंग सैल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2019 में प्राथमिक विद्यालय prathmik vidyalaya नयागांव विकास क्षेत्र अगौता में फर्जी दस्तावेज तैयार कर शिक्षा मित्र shikshamitra के पद पर भर्ती होने का मामला सामने आया था। इसमें बताया गया कि सविता द्वारा फर्जी दस्तावेज document तैयार कर शिक्षा मित्र के पद पर नौकरी हासिल कर ली।
29 जून June 2019 को थाना कोतवाली नगर में आरोपी सविता के खिलाफ रिपोर्ट report दर्ज कराई गई। 23 सितंबर 2019 को पुलिस Police द्वारा जांच कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनील कुमार त्रिपाठी के न्यायालय में हुई। इस अभियोग को ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्रवाई संपन्न कराई गई। न्यायाधीश सुनील कुमार त्रिपाठी ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी सविता को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अभियुक्ता को 6 साल की कैद और 28 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।




