स्थानांतरण रद! शिक्षकों को फिर पुरानी तैनाती पर लौटने का आदेश, UP में विभाग का U-Turn क्यों?

By Jaswant Singh

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स्थानांतरण रद! शिक्षकों को फिर पुरानी तैनाती पर लौटने का आदेश, UP में विभाग का U-Turn क्यों?

लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद basic shiksha parishad द्वारा शिक्षकों teacher के स्थानांतरण और समायोजन smayojan को लेकर जारी आदेशों में विरोधाभास सामने आया है। कुछ जिलों में शिक्षकों teacher को स्थानांतरण के बाद कार्यमुक्त कर नई तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए, लेकिन अब इन्हीं आदेशों को निरस्त कर उन्हें फिर से अपने मूल विद्यालय vidalaya में लौटने को कहा गया है।जिला स्तर पर विभागीय अधिकारियों ने पत्र जारी करके कहा है कि स्वेच्छा से किए गए स्थानांतरणों के चलते कुछ विद्यालयों vidalaya में छात्र-शिक्षक अनुपात प्रभावित हुआ है। यह निश्शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) RTI अधिनियम के मानकों के खिलाफ है।

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ऐसे में संबंधित सभी शिक्षकों teacher को पुराने विद्यालय vidalaya में कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है। शिक्षकों teacher का कहना है कि पहले उन्हें एकल विद्यालयों vidalaya से सरप्लस surplus घोषित किया गया, फिर प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों vidalaya में अन्य पदों पर आवेदन करने का विकल्प दिया गया।

स्थानांतरण आदेश भी जारी हुए, लेकिन बाद में यह कहकर कार्यमुक्त नहीं किया गया कि विद्यालय vidalaya बंद हो जाएगा। शिक्षकों teacher ने सवाल उठाया है कि यदि विद्यालय vidalaya उनके जाने से बंद हो सकता था तो उन्हें सरप्लस surplus क्यों घोषित किया गया? और यदि सरप्लस surplus घोषित किया गया, तो कार्यमुक्त कर नई जगह भेजने से रोका क्यों गया? इस विषय में बेसिक शिक्षा परिषद basic shiksha parishad के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी का कहना है कि इस मामले की जांच कराएंगे। इसके बाद स्थिति का पता चलेगा।

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