रिटायरमेंट के बाद EPFO से कितनी मिलेगी पेंशन? ऐसे करें कैलकुलेट
अगर आप नौकरीपेशा हैं और हर महीने EPFO में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपको इसकी Employee Pension Scheme के बारे में जरूर पता होगा. EPFO में अगर आपने 10 साल तक योगदान दिया है तो आप रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के हकदार बन जाते हैं. आपको कितनी पेंशन मिलेगी ये एक फॉर्मूले से तय होता है. इसमें आपकी नौकरी की कुल अवधि को भी ध्यान में रखा जाता है. मैक्सिमम पेंशनेबल सर्विस 35 साल है. अगर आप भी ईपीएफओ मेंबर हैं तो यहां जान लीजिए वो फॉर्मूला जिसके जरिए आप भी ये तय कर सकते हैं कि आपको रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलेगी।
पेंशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला
ईपीएफओ से मिलने वाली पेंशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है- EPS= औसत सैलरी x पेंशनेबल सर्विस/ 70. यहां औसत सैलरी से मतलब बेसिक सैलरी+DA होता है. जोकि पिछले 12 महीने के आधार पर निकाली जाती है. मैक्सिमम पेंशनेबल सर्विस 35 साल है. पेंशन योग्य वेतन अधिकतम 15 हजार रुपए है. इससे यह पेंशन का हिस्सा अधिकतम 15000×8.33= 1250 रुपए प्रति महीना होता है।
अधिकतम कितनी मिलती है पेंशन
मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन और नौकरी के साल पर पर EPS पेंशन Calculation समझें तो- EPS= 15000 x35 / 70 = 7,500 रुपए प्रति माह. इस तरह ईपीएस से आप अधिकतम पेंशन 7,500 रुपए तक पा सकते हैं. वहीं न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए तक ली जा सकती है. आप भी इस फॉर्मूले के जरिए अपनी पेशन राशि को कैलकुलेट कर सकते हैं।
बता दें ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की Basic+DA का 12 फीसदी अमाउंट हर महीने EPF में जमा होता है. इतना ही अमाउंट नियोक्ता/ कंपनी की ओर से भी जमा किया जाता है. लेकिन नियोक्ता/ कंपनी का हिस्सा दो हिस्सों में बंट जाता है. 8.33% कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS) में और 3.67% हर महीने EPF में जाता है।
ये नियम भी समझ लें
EPS के नियमों के तहत कर्मचारी 58 साल की उम्र पर पेंशन का हकदार होता है. हालांकि अगर वो चाहे तो 58 से पहले भी पेंशन प्राप्त कर सकता है. इसके लिए Early Pension का भी विकल्प होता है, इसके तहत 50 साल के बाद पेंशन प्राप्त की जा सकती है. लेकिन ऐसे में आप 58 साल की उम्र से जितने पहले पैसा निकालेंगे, आपको हर साल के लिए 4 फीसदी की दर से पेंशन घट कर मिलेगी।