Pan Card: पैन कार्ड बेकार होने की कगार पर! सिर्फ 30 दिन बचे, एक गलती और सब खत्म, अभी ठीक करें वरना पछताएंगे!
अगर आपके पास पैन कार्ड Pan card है, तो ये खबर आपके लिए अलार्म है! आपकी एक छोटी सी चूक से अगले 30 दिनों day’s में आपका पैन कार्ड Pan card कचरे के डिब्बे में जा सकता है।ये कोई मजाक नहीं, बल्कि एक गंभीर चेतावनी है। आइए जानते हैं वो कौन सी गलती है और इसे फौरन सुधारना क्यों जरूरी है, वरना आपका पैन Pan अमान्य हो जाएगा।
आधार-पैन लिंकिंग की आखिरी डेडलाइन नजदीक!
सरकार Government ने आधार को पैन Pan से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर December 2025 तय की है। मतलब, अब आपके पास सिर्फ 30 दिन day का समय बचा है। आखिरी मौके की भगदड़ और पेनाल्टी से बचने के लिए अभी ये काम निपटा लें। देर की तो मुश्किलें बढ़ेंगी!
अगर आपने इस डेट तक लिंकिंग linking नहीं की, तो 1 जनवरी January 2026 से पैन कार्ड pan card बंद हो जाएगा। इसका इस्तेमाल कहीं नहीं होगा – न बैंक में, न कहीं और। समय रहते ये जरूरी काम पूरा कर लें, वरना पछतावा ही हाथ लगेगा।
वित्त मंत्रालय की नई सूचना, ये लोग जरूर ध्यान दें
वित्त मंत्रालय ने 3 अप्रैल April 2025 को एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन notification जारी किया। इसके मुताबिक, जिन्हें 1 अक्टूबर October 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी से पैन मिला था, उन्हें 31 दिसंबर December 2025 तक अपना आधार नंबर देना अनिवार्य है। ये नियम सभी पर लागू है, कोई बहाना नहीं चलेगा।
इन लोगों को मिली छूट, चेक करें अपना स्टेटस
कुछ कैटेगरी category के लोग इस नियम से बाहर हैं। 80 साल Year से ज्यादा उम्र वाले सुपर सीनियर सिटिजन, एनआरआई और विदेशी नागरिकों को लिंकिंग की जरूरत नहीं। साथ ही, जम्मू-कश्मीर, असम और मेघालय के निवासियों को भी ये छूट मिली है। अगर आप इनमें से कोई हैं, तो टेंशन फ्री!
पैन इनएक्टिव हुआ तो ये मुसीबतें आएंगी
पैन Pan बंद होने पर परेशानियां कम नहीं होंगी। ITR फाइल करना नामुमकिन, टैक्स रिफंड tax refund अटक जाएगा। बैंक ट्रांजेक्शन, म्यूचुअल फंड mutual fund डील फेल हो सकते हैं। ऊपर से ज्यादा TDS और TCS कटेगा, क्योंकि सिस्टम मानेगा कि पैन ही नहीं है। इन सब से बचना है तो अभी एक्टिव Active हो जाइए!
लिंकिंग कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप आसान तरीका
अब पैन Pan को आधार से जोड़ना बच्चे का खेल है। आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल Portal पर जाएं। क्विक लिंक्स या लॉगिन के बाद ‘Link Aadhaar’ चुनें। पैन और आधार नंबर डालें, e-Pay Tax से 1000 रुपये rupye फीस जमा करें और सबमिट submit कर दें। बस, कुछ ही पलों में लिंक हो जाएगा – इतना सिंपल!