जिले के 210 इंचार्ज अध्यापकों को मिलेगा हेडमास्टर का वेतन, पढ़िए पूरा मामला

जिले के 210 इंचार्ज अध्यापकों को मिलेगा हेडमास्टर का वेतन, पढ़िए पूरा मामला

जिले के इंचार्ज अध्यापकों Teacher के लिए बड़ी राहत की खबर है। बेसिक शिक्षा विभाग basic shiksha vibhag के 210 इंचार्ज अध्यापकों teacher के पक्ष में कोर्ट Court का फैसला 14 अक्टूबर को आने के बाद जिले के बेसिक शिक्षा विभाग basic shiksha vibhag ने इंचार्ज अध्यापकों teacher को हेडमास्टरो के बराबर वेतन देने की तैयारी शुरू कर दी है।जिले के 210 अध्यापकों teacher को परिषदीय विद्यालयों vidyalaya में इंचार्जशिप पर कार्य कर रहें अध्यापक 4200 रुपये ग्रेड पे पर ही कार्य कर रहें है। इन अध्यापकों teacher को जल्द ही 4600 रुपये बेसिक ग्रेड पे के आधार पर वेतन दिया जाएगा। गत वर्षो से इंचार्ज अध्यापकों teacher की हेडमास्टरों headmaster के बराबर वेतन की कोर्ट Court में चल रही लडाई का फैसला 14 अक्टूबर October 2025 को इंचार्ज अध्यापकों teacher के पक्ष में आ गया है।

जिससे इंचार्ज अध्यापकों teacher में खूशी की लहर है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों vidyalaya में प्रभारी प्रधानाध्यापक headmaster के रूप में कार्यरत सहायक अध्यापकों teacher को प्रधानाध्यापक का वेतन देने का मामला सुप्रीम कोर्ट SC पहुंच गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट HC के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार Government ने सुप्रीम कोर्ट SC का दरवाजा खटखटाया था। स्टेट ऑफ यूपी UP एवं अन्य बनाम त्रिपुरारी दुबे एवं अन्य शीर्षक से दायर याचिका की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने इसे तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की। इस बीच इस मामले में बाराबंकी के बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ पांच अगस्त को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में अवमानना कार्यवाही की सुनवाई हो चुकी है। हाईकोर्ट HC ने 30 अप्रैल April 2025 को विशेष अपील सहित अन्य अपीलों को खारिज करते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद basic shiksha parishad के स्कूलों में कार्यरत सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक headmaster के वेतन के हकदार हैं। इस आदेश के अनुपालन को लेकर कई अवमानना याचिकाएं इलाहाबाद और लखनऊ पीठ में लंबित हैं।

अधिकारियों को 18 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत होकर आरोप तय करने की कार्यवाही का सामना करना था। अब कोर्ट Court का फैसला आने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग basic shiksha vibhag ने इस संबंध में जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में कार्यरत इंचार्ज अध्यापकों की सूची तैयार कर बीएसए BSA कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि इंचार्ज अध्यापक गत वर्षों से इस मांग को लेकर कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे।

जिसकी अंतिम सुनवाई 14 अक्टूबर October 2025 इंचार्ज अध्यापकों के पक्ष में हो गई है। वही जिले के बेसिक शिक्षा विभाग basic shiksha vibhag ने भी इंचार्ज अध्यापकों को इस फैसले के अनुसार लाभ देने के लिए तैयारियां शूरू कर दी है। इस निर्णय से जिले के 210 से अधिक इंचार्ज अध्यापकों में खुशी की लहर है। कोट:- 14 अक्टूबर 2025 को आए कोर्ट court के फैसले के अनुसार जिले के 210 इंचार्ज अध्यापकों teacher को हेडमास्टर के वेतन के बराबर दिया जाएगा। जिसके लिए जिले के सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों BEO को इंचार्ज अध्यापकों की सूची मांगी गई है। जिसके आधार पर इनकों लाभ दिया जाएगा। लता राठौर- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

Leave a Comment

WhatsApp Group Join