ITR Refund का इंतजार कर रहे हैं? जानिए क्यों हो रही है देरी और क्या करें

By Jaswant Singh

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ITR Refund का इंतजार कर रहे हैं? जानिए क्यों हो रही है देरी और क्या करें

इनकम टैक्स रिटर्न income tax return फाइल करने के बाद हर टैक्सपेयर taxpayer यही चाहता है कि उसका टैक्स tax रिफंड जल्दी से जल्दी बैंक अकाउंट में आ जाए। आमतौर पर रिफंड 25-45 दिनों में क्रेडिट creadit हो जाता है।लेकिन इस बार कई लोगों को रिफंड refund मिलने में देरी हो रही है। अगर आप भी अपने रिफंड refund का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और परेशान हैं कि आखिर इसमें देरी क्यों हो रही है तो इस आर्टिकल Article में जानिे इसके कारण और आप क्या कर सकते हैं

ITR रिफंड लेट क्यों हो रहा है?

1. E-Verification न करना

ITR फाइल file करने के बाद सिर्फ सबमिट करना काफी नहीं है। आपको इसे ई-वेरिफाई verify भी करना पड़ता है। जब तक ई-वेरिफिकेशन verification नहीं होगा, आपकी रिटर्न return प्रोसेसिंग processing शुरू ही नहीं होगी। मतलब साफ है आपने भले ही सही-सही आईटीआर ITR फाइल किया हो, लेकिन अगर ई-वेरिफिकेशन verification मिस कर दिया तो रिफंड refund आने का सवाल ही नहीं उठता। ई-वेरिफिकेशन verification आप आधार OTP, नेट बैंकिंग, डिमैट अकाउंट या बैंक अकाउंट bank account के जरिए आसानी से कर सकते हैं।

2. सिस्टम पर ज्यादा लोड

इस साल yers रिटर्न return फाइल करने वालों की संख्या बढ़ी है। ज्यादा फाइलिंग filing होने से इनकम टैक्स income tax डिपार्टमेंट department के सर्वर पर लोड बढ़ जाता है, जिससे प्रोसेसिंग processing स्लो हो जाती और रिफंड मिलने में देरी हो सकती है। यानी अगर आपका केस बिल्कुल सिंपल भी है तो भी सिस्टम लोड system load की वजह से आपका पैसा देर से आ सकता है।

3. बैंक अकाउंट या PAN में मिस्टेक

ITR रिफंड सीधे आपके बैंक अकाउंट bank account में ट्रांसफर होता है। ऐसे में अगर आपने गलत अकाउंट नंबर, IFSC कोड डाल दिया या बैंक अकाउंट bank account को PAN से लिंक नहीं किया तो रिफंड refund अटक सकता है। कई बार नाम मिसमैच की वजह से भी पेमेंट फेल हो जाता है। इसलिए ITR भरने से पहले बैंक bank डिटेल्स और PAN लिंकिंग को अच्छे से चेक check करना बहुत जरूरी है।

4. डिपार्टमेंटल स्क्रूटनी

अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट income tax department को लगता है कि आपकी इनकम डिटेल्स और टैक्स कैलकुलेशन calculations में गड़बड़ी है तो वे आपके रिटर्न को स्क्रूटनी मोड में डाल सकते हैं। ऐसे केस में आपके डॉक्यूमेंट्स documents और क्लेम claims की दोबारा जांच की जाती है। जब तक ये जांच पूरी नहीं होती, रिफंड अटका रहता है। इसलिए कोशिश करें कि ITR भरते समय सारी डिटेल्स बिल्कुल सही और क्लियर clear हों।

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