Firozabad News: मासूम शिष्या से दुष्कर्म के दोषी शिक्षक को 20 साल की कैद
फिरोजाबाद। एडीजे विशेष पॉक्सो-2 के न्यायाधीश संदीप कुमार सिंह ने 7 वर्षीय मासूम के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में अभियुक्त इमरान निवासी गली-4, मदीना कॉलोनी, रामगढ़, को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जो पीड़िता को दिया जाएगा।
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाला यह अपराध गंभीर श्रेणी का है और समाज में कड़ा संदेश देने के लिए दंड आवश्यक है। मामला थाना रामगढ़ क्षेत्र का है। 27 फरवरी 2024 को सात साल की मासूम बच्ची की मां ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उनकी बेटी इमरान के पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी। ट्यूशन के दौरान जब अन्य बच्चे चले जाते थे, तब अभियुक्त मासूम के साथ अश्लील हरकतें और लैंगिक उत्पीड़न करता था। डरी हुई बच्ची ने जब आपबीती सुनाई तो उन्होंने मामले में थाना पुलिस को तहरीर दी। कोर्ट में पुलिस ने विवेचना कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। बच्ची के बयानों को अदालत ने अकाट्य और सत्य माना।
मासूम की उस सिसकी ने सलाखों तक पहुंचाया
इस केस में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ 7 साल की पीड़िता की गवाही रही। उसने कोर्ट में बहादुरी से बताया कि किस तरह उसके भाई ट्यूशन से पहले आ जाते थे और उसे अकेला पाकर इमरान दरिंदगी करता था। अभियुक्त ने उसे डराया भी था कि अगर मां को बताया तो वह उसे बहुत मारेगा। हालांकि, बच्ची की सच्चाई और मेडिकल रिपोर्ट, जिसमें उसकी उम्र मात्र 6-7 वर्ष आंकी गई। कोर्ट में ने बचाव पक्ष के सभी तर्कों को नकार दिया।



