इस राज्य में दो साल में टीचरों को पास करना होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा, वरना छोड़ना पड़ेगी नौकरी
मध्यप्रदेश। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों vidyalaya में कार्यरत शिक्षकों Teacher’s को निर्धारित अवधि में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) TET उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। यह आदेश संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश mp ने सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों जारी किए हैं।आदेश में कहा गया है कि शिक्षा shiksha का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने से पहले नियुक्त हुए ऐसे शिक्षक, जिनकी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से अधिक समय शेष है, उन्हें अगले 2 वर्षों के भीतर टीईटी TET उत्तीर्ण करना होगा। निर्धारित समय में परीक्षा Exam पास नहीं करने वाले शिक्षकों Teacher’s को सेवा छोड़नी पड़ सकती है या उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है।
हालांकि उन्हें नियमों के अनुसार मिलने वाले टर्मिनल लाभ प्रदान किए जाएंगे, बशर्ते उन्होंने निर्धारित सेवा अवधि पूरी की हो। विभाग vibhag के अनुसार प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के शिक्षकों Teacher’s के लिए पात्रता परीक्षा Exam का आयोजन जुलाई और अगस्त August 2026 में संभावित है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो शिक्षक teacher अभी तक टीईटी TET उत्तीर्ण नहीं हैं, उन्हें परीक्षा Exam में शामिल होने की सूचना information देना सुनिश्चित करें।