Contract Employees Latest News: इस राज्य में आखिरकार संविदाकर्मी को मिल ही गया तोहफा, सरकार ने कर दिया ये बड़ा ऐलान, इन सुविधाओं में भी हुई बढ़ोतरी

By Jaswant Singh

Updated on:

Contract Employees Latest News

Contract Employees Latest News: इस राज्य में आखिरकार संविदाकर्मी को मिल ही गया तोहफा, सरकार ने कर दिया ये बड़ा ऐलान, इन सुविधाओं में भी हुई बढ़ोतरी

Contract Employees Latest News : भोपाल। मध्यप्रदेश वन विभाग vibhag में स्थाई और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशशबरी khushkhabri सामने आई है। जी हां, प्रदेश में पहली बार वन विभाग में वनकर्मी की मृत्यु पर अब 10 लाख Lakh रुपए की ग्रेजुटी मिलेगी।

ये भी पढ़ें 👉 पोस्ट ऑफ‍िस बैंक खाते से कैसे ल‍िंक करें अपना मोबाइल नंबर, जानें स्‍टेप बाय स्‍टेप तरीका

Contract Employees Latest News

मध्य प्रदेश MP कर्मचारी मंच की मांग के बाद वन विभाग में पहली बार नए ग्रेजुएटी अधिनियम लागू किए गए हैं। वन विभाग के आदेश के बाद अब अन्य विभागों vibhag में भी नया ग्रेजुएटी अधिनियम लागू हो सकता है।

Contract Employees Latest News
Contract Employees Latest News

पहले दी जाती थी 3.50 लाख रुपये की ग्रेच्युटी

बता दें कि, स्थाई कर्मी और संविदा कर्मियों samvida Karmchari के लिए ग्रेच्युटी का नियम लागू होगा। इससे वन विभाग में 15 हजार से अधिक स्थाई और संविदा कर्मी samvida Karmchari को लाभ मिलेगा। मौजूदा और मृत्यु हो चुके कर्मचारियों को भी विभाग vibhag ने ग्रेच्युटी के नए नियम में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश MP कर्मचारी मंच के प्रांताध्यक्ष अशोक पांडे ने जानकारी दी कि अब तक वन विभाग में ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 के तहत स्थाई और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति या मृत्यु की स्थिति में अधिकतम 3.50 लाख Lakh रुपये rupye की ग्रेच्युटी दी जाती थी।

14 साल बाद लागू हुआ नियम

केंद्र सरकार government ने ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 को बदलकर नया ग्रेच्युटी अधिनियम 2010 लागू किया था, जिसके तहत कर्मचारियों karmchariyon को अधिकतम 10 लाख Lakh रुपये तक की ग्रेच्युटी देने का प्रावधान किया गया है। हालांकि, मध्य प्रदेश में 14 साल year बाद भी यह अधिनियम पूरी तरह लागू नहीं किया गया। अब इस दिशा में पहल की जा रही है, जिससे वन विभाग vibhag के स्थाई और संविदा कर्मियों samvida Karmchari को पुरानी 3.5 लाख Lakh की सीमा के बजाय 10 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। यह फैसला कर्मचारियों karmchariyon के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा और उन्हें उनके सेवाकाल के अंत में अधिक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।

परिषदीय विद्यालयों में 12 फरवरी 2025 को संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में रहेगा अवकाश, देखें सम्बंधित अवकाश तालिका

 

 

 

Leave a Comment

``` WhatsApp Group Join ```