Cashless chikitsa : कैशलेस चिकित्सा बेसिक शिक्षकों के लिएआदेश जारी।

प्रेषक,
पार्थ सारथी सेन शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
बेसिक शिक्षा अनुभाग-5
विषय : प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों एवं बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों (अनुदानित एवं स्ववित्त पोषित) में कार्यरत शिक्षक, शिक्षामित्र, विशेष शिक्षक (CWSN), अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत वार्डन, पूर्ण कालिक/ अंशकालिक शिक्षक/ शिक्षिका एवं प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोइया एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने के संबंध में।
महोदय,
प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों एवं बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों (अनुदानित एवं स्ववित्त पोषित) में कार्यरत शिक्षक, शिक्षामित्र, विशेष शिक्षक (CWSN), अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत वार्डन, पूर्ण कालिक/ अंशकालिक शिक्षक/ शिक्षिका एवं प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोइया एवं उक्त कार्मिकों के आश्रितों को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के दृष्टिगत सरकारी चिकित्सालयों के अलावा निजी चिकित्सालयों में भी आई०पी०डी० (अन्तरंग विभाग) में उपचार हेतु कैशलेस चिकित्सा सुविधायें प्रदान किये जाने हेतु सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत निर्णय लिया गया है :-
(1) बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत उपर्युक्त शिक्षकों/ कार्मिकों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा अनुमन्य कराये जाने में प्रति कार्मिक रू० 3000/- वार्षिक प्रीमियम अनुमन्य है, जिसमें पात्र एवं कार्यरत शिक्षकों एवं कार्मिकों के ही प्रीमियम का भुगतान किया जायेगा।
(2) योजना के क्रियान्वयन हेतु बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा वास्तविक व्ययभार के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
(3) उक्त कैशलेस उपचार सुविधा योजना का क्रियान्वयन State Agency For Comprehensive Health and Integrated Services (साचिस) के माध्यम से कराया जायेगा। उक्त सुविधा राजकीय चिकित्सालयों तथा साचिस के साथ सम्बद्ध निजी चिकित्सालयों में अनुमन्य होगी, जिसकी दरें वही …