Basic Teacher के लिए बड़ी राहत, शासन ने ग्रेच्युटी को लेकर जारी किया अहम आदेश
प्रदेश सरकार ने Basic और Aided Junior High School में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने बिना किसी विकल्प के Voluntary Retirement (VRS) लिया था। यह निर्णय लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर है।
Gratuity Benefit Decision Explained
शासन ने साफ किया है कि ऐसे शिक्षक और कर्मचारी, जिन्होंने
- कम से कम 20 साल की सेवा पूरी कर ली हो, या
- 45 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो,
और इसके बाद बिना 60 या 62 वर्ष तक सेवा के विकल्प के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है,
उन्हें अब नियमों के अनुसार Gratuity दी जाएगी।
This decision brings financial security to many retired staff members.
Official Order from Education Department
बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि यह लाभ
- Basic Education Council
- और Aided Junior High Schools
दोनों के शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मियों पर लागू होगा। यह फैसला सेवा अवधि के आधार पर लिया जाएगा, जिससे योग्य कर्मचारियों को उनका हक मिल सके।