बेसिक : अवकाश सम्बन्धी नियमों का पुनरावलोकन: अवकाश उपभोग हेतु निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान अवश्य रखें
बेसिक :अवकाश सम्बन्धी नियमों का पुनरावलोकन
समस्त शिक्षक, अनुदेशक, शिक्षामित्र एवं शिक्षणेत्तर कार्मिक कृपया ध्यान दें-
अवकाश उपभोग हेतु निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान अवश्य रखें।अन्यथा की स्थिति में सम्बंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अवकाश स्वीकृत तिथि से निरस्त माना जा सकता है:-
1. प्रत्येक विद्यालय प्रभारी (प्र0अ0/इं0प्र0अ0) अपने BEO को रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाएंगे और अपने सभी आवेदन उन्हें ही प्रेषित करेंगे।
2. प्रभारी (प्र0अ0/इं0प्र0अ0) के अतिरिक्त सभी शिक्षक/कर्मचारी विद्यालय प्रभारी को ही रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाएंगे एवं प्रत्येक प्रकार के अवकाश आवेदन उन्हीं को भेजेंगे।
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3. प्रभारी अपने स्टाफ़ के लगातार 3 दिनों के आकस्मिक अवकाश को अपने स्तर से स्वीकृत/एप्रूव/रिजेक्ट करेंगे एवं इसके अतिरिक्त सभी अवकाश/जोइनिंग BEO को फारवर्ड करेंगे। *जिसमें जरूरी संलग्नक की जांच उनके द्वारा (प्र0अ0/इं0प्र0अ0) अनिवार्य होगी।* अपूर्ण या बिना संलग्नकों के फारवर्ड किये जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
4. HM/IHM के स्थान पर AT, SM, अनुदेशक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी द्वारा सीधे BEO को फॉरवर्ड किये गए आवेदित अवकाश के आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। जिसके कारण उत्पन्न परिस्थिति के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
5. प्रत्येक आवेदित अवकाश के उपभोग के बाद विद्यालय में बिना भौतिक रूप से ज्वाॅइन किये ऑनलाइन ज्वाइनिंग अनाधिकृत मानी जायेगी।
6. चिकित्सीय अवकाश की जोइनिंग में प्र0अ0/इं0प्र0अ0 द्वारा सत्यापित कार्यभार ग्रहण आख्या एवं स्वस्थता प्रमाणपत्र (फिटनेस सर्टिफिकेट) संलग्न करना अनिवार्य है तथा अन्य अवकाश की ज्वाइनिंग में प्र0अ0/इं0प्र0अ0 द्वारा सत्यापित कार्यभार ग्रहण आख्या संलग्न करना अनिवार्य है। इनके बिना ऑनलाइन ज्वाइनिंग निरस्त कर दी जायेगी।
7. पत्र व्यवहार की दशा में पत्रव्यवहार में कार्मिक के नाम पदनाम के साथ विद्यालय का नाम व पता क अवश्य उल्लेख करें।
8. अर्जित अवकाश के दो आवेदनों के मध्य 3 महीने का अंतर होना आवश्यक है।
9. कूटरचित अभिलेखों के पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति की जाएगी।
10. लीव रेफरेंस नम्बर के अभाव में कार्मिक को अनुपस्थित माना जायेगा अतः अवकाश आवेदन करते समय या स्वीकृत करते समय उसको तत्काल विद्यालय उपस्थिति पंजिका में अंकित करना न भूलें।
11. स्टाफ़ के हस्ताक्षर के समय न आने पर तत्काल सम्पर्क करके रेफेरेंस नम्बर की मांग करें एवं अपनी लॉगिन से अवकाश निस्तारित करें।
12.CCL/EL का सिर्फ आवेदन करके अवकाश पर चले जाना अवैध होगा। इसलिए बिना स्वीकृत हुए CCL/EL पर जाने पर कार्मिक को अनधिकृत अवकाश पर माना जायेगा। अतः इस प्रकार के अवकाश लेने के लिए आरम्भ तिथि से कम से कम 7 कार्य दिवस पूर्व आवेदन करें ताकि समय से CCL/EL स्वीकृत हो सकें।
आशा है आप सभी इन निर्दशों से पूर्व परिचित होंगे एवं कड़ाई से अनुपालन भी करेंगे जिससे कोई असहज स्थिति उत्पन्न न हो।🙏
सूचनार्थ ✍️