बड़ी खबर: प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर सख्त हुआ हाईकोर्ट, मुख्य सचिव को दिया ये आदेश

बड़ी खबर: प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर सख्त हुआ हाईकोर्ट, मुख्य सचिव को दिया ये आदेश

उत्तर प्रदेश UP के प्राइमरी स्कूलों School में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट HC ने सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट HC ने प्रदेश के मुख्य सचिव, एसीएस बेसिक व अन्य अधिकारियों को प्राइमरी स्कूलों School में अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।हाईकोर्ट HC ने आदेश में कहा है कि बच्चों के लिए जरूरी शिक्षा पाने के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए।

 यह आदेश न्यायमूर्ति पीके गिरि ने बांदा की अध्यापिका इंदिरा देवी की याचिका पर दिया है। कोर्ट Court ने कहा कि सरकार स्कूलों School में अध्यापकों Teacher की डिजिटल अटेंडेंस Digital Attendance की व्यवस्था करें और जिला एवं ब्लॉक स्तर पर एक ऐसा टास्क फोर्स का गठन करें, जिससे उनकी स्कूलों School में उपस्थिति सुनिश्चित हो सके।

कोर्ट Court ने बांदा के डीएम DM और बीएसए BSA से उनके जिले की रिपोर्ट report मांगी है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने अध्यापकों teacher की उपस्थिति के लिए डिजिटल अटेंडेंस की व्यवस्था की है लेकिन वह अभी धरातल पर नहीं है। कोर्ट Court ने कहा कि अध्यापक गुरु है और वह परम ब्रह्म के समान है। कोर्ट ने इसे उद्धित किया गुरूर ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मामले के तथ्यों के अनुसार याची कंपोजिट स्कूल School तिंदवारी बांदा में तैनात है।

उसकी स्कूल school में गैरमौजूदगी को लेकर बीएसए BSA बांदा ने पिछले 30 अगस्त को आदेश जारी किया था, जिसे याची ने याचिका में चुनौती दी है। याची इंचार्ज हेड मास्टर headmaster है। आरोप है कि डीएम DM के निरीक्षण के दौरान वह स्कूल में नहीं थी। हस्ताक्षर कर स्कूल से गायब रही। हाईकोर्ट court ने कहा कि अध्यापकों Teacher के स्कूल में गैरमौजूदगी से बच्चों के मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 का उलंघन हो रहा है। गरीब बच्चों के शिक्षा पाने के मौलिक अधिकारों का भी हनन हो रहा है।

कोर्ट Court ने कहा कि अध्यापकों Teacher के स्कूलों School में न जाने से बच्चों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गरीब बच्चे प्राइवेट ट्यूशन का खर्च नहीं उठा सकते। अध्यापकों teacher की गैरहाजिरी के कारण स्कूलों School में बच्चों की उपस्थिति दिनों day’s दिन कम होती जा रही है। बच्चे ही देश Desh के भविष्य हैं। हाईकोर्ट HC इस मामले में 30 अक्टूबर October को पुनः सुनवाई करेगी।

 

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