ARP के चयन में अपनाए अलग-अलग नियम, शिक्षकों में नाराजगी
उन्नाव: बेसिक शिक्षा विभाग basic shiksha vibhag में एकेडमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) ARP की चयन प्रक्रिया में जिम्मेदारों ने अलग-अलग नियम अपनाए। इससे शिक्षकों teacher में नाराजगी है। एक ही ब्लॉक के दो शिक्षिकों का वेतन रुका होने के बाद भी उन्हें परीक्षा में शामिल किया गया।बीईओ BEO की रिपोर्ट Report का हवाला देकर राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका को परीक्षा Exam में बैठने की अनुमति नहीं दी गई।
नगर और जिले District के 16 ब्लॉकों में पांच-पांच के हिसाब से कुल 85 एआरपी की तैनाती होनी है। इनमें 26 चयन हो चुका है जबकि 59 के चयन के लिए 15 अप्रैल को डायट में परीक्षा हुई थी। इसमें नवाबगंज ब्लॉक के निधानखेड़ा प्राथमिक स्कूल के सहायक शिक्षक मदन पांडेय और दिलवल प्राथमिक स्कूल School के प्रधान शिक्षक सुनील कुमार भी शामिल हुए थे।
इन दोनों शिक्षकों teacher का वेतन रुका होने से बीईओ BEO दीपेश कुमार ने बीएसए BSA को पत्र लिखा था कि उनकी संस्तुति के बिना ही सूची में इन शिक्षकों के नाम शामिल कर दिए गए। यह भी बताया कि एआरपी ARP आवेदन फार्म भरे जाने की अंतिम तिथि 18 मार्च March थी। इसी तिथि तक वेतन बहाली का कोई आदेश कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ था, न ही दोनों शिक्षकों के आवेदन फार्म पर उनकी संस्तुति थी। वहीं, इसी ब्लॉक में तैनात राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका स्नेहिल पांडेय का एक दिन का वेतन रुका था। उन पर हुई कार्रवाई के कारण उन्हें अपात्र बताकर परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया गया। उन्होंने बीईओ BEO से इसकी शिकायत की है।
क्या बोले जिम्मेदार
वेतन अवरूद्ध की कोई कार्रवाई नहीं होती, शिक्षक परीक्षा Exam में बैठ सकते हैं। परीक्षा के लिए बीईओ BEO की संस्तुति नहीं थी। परीक्षा Exam का अधिक समय नहीं बचा था, शिक्षकों teacher का नुकसान न हो इसलिए उनके सीधे सूची में नाम दर्ज किए गए। तीसरी शिक्षिका आवेदन क्यों नहीं कर पाईं, इसको दिखवाया जाएगा।
– संगीता सिंह, बीएसए BSA
एआरपी में किसी अपात्र शिक्षक का नियम विरुद्ध चयन नहीं किया जाएगा। परीक्षा हुई है, अभी रिजल्ट आना शेष है, जांच के बाद ही चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
– अमिता सिंह, डायट प्राचार्य