शिक्षामित्रों को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से आया बड़ा व महत्वपूर्ण आदेश, जानिए क्या कहा गया है इसमें?
विषयः-प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्र योजना के अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत शिक्षामित्रों के संविदा पर कार्य करने हेतु अधिकतम् आयु सीमा के निर्धारण के सम्बन्ध में।
उपर्युक्त विषयक महानिदेशक स्कूल शिक्षा उ०प्र० लखनऊ के पत्रोंक शि०नि०/ शासनादेश
संशोधन/11775/2022-23 दिनांक 23.02.2023 तथा शासनादेश संख्या 68-5099/83/2022-5 दिनांक 17.02. 2023 द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्र के योजना के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षामित्रों की संविदा आधारित सेवाएँ उनके 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के दिनांक को स्वतः समाप्त मानते हुए अग्रेतर कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।
अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्र के योजना के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षामित्रों की संविदा आधारित सेवाएँ उनके 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के दिनांक को स्वतः समाप्त हो जायेंगी। तद्नुसार उक्त के सम्बन्ध में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
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