Income Tax Return 2024-25: तेजी से आ रहा है इनकम टैक्स रिफंड, जानिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख और प्रक्रिया

By Jaswant Singh

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Income Tax Return 2024-25: तेजी से आ रहा है इनकम टैक्स रिफंड, जानिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख और प्रक्रिया

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) फाइल File करने की प्रक्रिया जोरों पर है। आयकर विभाग ने ITR-2 और ITR-3 फॉर्म को इनकम टैक्स पोर्टल income tax portal पर एक्टिव कर दिया है, जिससे अब सैलरी salary पाने वाले, प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन आसानी से अपना रिटर्न Return फाइल कर सकते हैं।इस बार सबसे बड़ी राहत यह है कि रिफंड प्रोसेस process बहुत तेज़ हो गया है। पहले जहां टैक्स रिफंड आने में कई हफ्तों से लेकर महीनों mahine तक का समय लगता था, वहीं अब यह 24 घंटे से लेकर 5-10 दिन day के भीतर ही टैक्सपेयर्स taxpayer के खाते account में क्रेडिट हो रहा है।

ITR फाइल करने की अंतिम तारीख क्या है?

इस बार ITR फाइल File करने की डेडलाइन 15 सितंबर 2025 रखी गई है। जो व्यक्ति इस तय समयसीमा में अपना ITR फाइल File कर देगा, उसे रिफंड का लाभ समय से मिल सकता है। डेडलाइन के बाद बिलेटेड ITR फाइल करने का विकल्प तो रहेगा, लेकिन उस पर पेनाल्टी और प्रोसेसिंग processing में देरी संभव है।

ITR कैसे फाइल करें

incometax.gov.in वेबसाइट पर जाएं

पहले से रजिस्टर्ड ragistetrd हैं तो पैन नंबर डालकर लॉगिन करें

‘E-File’ टैब पर क्लिक कर ‘File Income Tax Return’ चुनें

असेसमेंट ईयर 2024-25 का चयन करें

अपनी कैटेगरी (Individual/HUF/Other) चुनें

अपनी स्थिति के अनुसार ITR फॉर्म (ITR-1, 2, 3 या 4) का चयन करें

मांगी गई जानकारी information भरें और सभी दस्तावेज अपलोड upload करें

अंत में फॉर्म को E-Verify करना अनिवार्य है

महत्वपूर्ण: यदि आप फाइल File करने के 30 दिनों के भीतर ITR को E-Verify नहीं करते हैं, तो रिफंड refund रोका जा सकता है।

किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी?

पैन कार्ड और आधार कार्ड

बैंक स्टेटमेंट

Form 16 (सैलरीड एम्प्लॉयीज के लिए)

डोनेशन की रसीदें (यदि छूट क्लेम कर रहे हों)

स्टॉक या म्यूचुअल फंड mutual fund ट्रेडिंग की डिटेल

बैंक अकाउंट Account जो पैन से लिंक हो

कौन लोग हैं जिनके लिए ITR फाइल करना अनिवार्य है?

यदि आपने एक या एक से अधिक चालू खातों में 1 करोड़ crore रुपये rupye या अधिक की राशि जमा की हो

बिजनेस इक्विटी 60 लाख या उससे अधिक हो

विदेश यात्रा पर 2 लाख Lakh रुपये से अधिक खर्च किया हो

1 लाख Lakh या उससे अधिक की बिजली खपत

TDS/TCS की राशि ₹25,000 या उससे ज्यादा हो

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