Contract Employees Regularization Order High Court: संविदा कर्मचारियों की हो गई चांदी, अब तो हाईकोर्ट ने दिया नियमितीकरण का आदेश, एक साथ मिली उम्र भर की खुशियां
नोएडा: Contract Employees Regularization Order High Court लंबे समय से नियमितीकरण का इंतजार कर रहे संविदा कर्मचारियों Samvida karmachari का मुद्दा अब देशव्यापी बन गया है। देश desh के कई राज्यों में संविदा कर्मचारियों Samvida karmachariyon नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।Contract Employees Regularization Order High Court मिली जानकारी information के अनुसार प्राधिकरण जलकल विभाग ने साल 2010 में दिनों 23 संविदा कर्मचारियों Samvida karmachari को नौकरी से निकाल दिया था, जिसके बाद इन संविदा कर्मचारियों ने हाईकोर्ट HC का दरवाजा खटखटाया था। शिकायतकर्ता सतीश कुमार ने बताया कि वर्ष 2010 में जलकल विभाग और अधिकारी मिलकर आउटसोर्स कर्मचारियों karmchari के वेतन, ईपीएफ, ईएसआई फंड fund में धांधली कर रहे थे।
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इसको लेकर जलकल विभाग vibhag के 93 आउटसोर्सिंग संविदा पंप संचालकों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट HC में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट HC में अपना पक्ष रखते हुए भारत सरकार द्वारा बनाए गए जीईएम पोर्टल Portal के माध्यम से नोएडा प्राधिकरण के जलकल विभाग vibhag के आउटसोर्सिंग संविदा पंप संचालकों के समान वेतन दिए जाने की मांग की थी।दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार UP Government के औद्योगिक विकास के प्रमुख सचिव को आदेश दिया कि वह कोर्ट Court की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के चार माह mahine के भीतर याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को उनके पद पर नियमित करने की प्रक्रिया पूरी करें। हाईकोर्ट HC ने 14 मई 2025 को यह भी आदेश दिया था कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा अवैध रूप से समाप्त किए गए विभिन्न विभागों के 23 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवाएं तीन माह के भीतर बहाल की जाएं।