Samvida Karmachari Latest News: इस राज्य में खतरे में हजारों संविदा कर्मचारियों की नौकरी! सरकार के इस आदेश से मचा हड़कंप

By Jaswant Singh

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Samvida Karmachari Latest News: इस राज्य में खतरे में हजारों संविदा कर्मचारियों की नौकरी! सरकार के इस आदेश से मचा हड़कंप

देहरादून: सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले संविदा कर्मचारी samvida Karmchari हमेशा अपने अधिकारों के जूझते नजर आते हैं। नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर ये कर्मचारी लामबंद होकर अपनी आवाज बुलंद करते नजर आते हैं।इसी बीच उत्तराखंड UK सरकार government ने अपने विभागों vibhag में नियमत पदों पर संविदा कर्मचारियों samvida karmchariyon की भर्ती पर रोक लगा दी है। इन पदों को चयन प्रक्रिया से भरा जाएगा। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इस आदेश से एक ओर इन कर्मचारियों karmchariyon के भविष्य पर तलवार लटक गई है दूसरी ओर रिक्त पदों पर शीघ्र नियमित भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।

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Samvida Karmachari Latest News आउटसोर्स समेत विभिन्न माध्यम से अस्थायी व्यवस्था पर बड़ी संख्या में कर्मचारियों karmchariyon के कार्यरत रहने से विभागों vibhag को कामकाज के संचालन में भले ही फौरी तौर पर राहत मिल रही हो, लेकिन सरकार government को कई मोर्चों पर चुनौती से जूझना पड़ रहा है। आउटसोर्स एजेंसी उपनल के माध्यम से लगभग 21 हजार कर्मचारी विभिन्न विभागों vibhag में कार्य कर रहे हैं। ये कर्मचारी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। हाईकोर्ट HC और सुप्रीम कोर्ट SC ने भी इन कर्मचारियों karmchariyon को लेकर सरकार को नीति तय करने को कहा है।

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इसी प्रकार अन्य विभागों में भी आउटसोर्स एजेंसी या अस्थायी व्यवस्था पर कार्यरत कर्मचारियों की ओर से भी सरकार government को न्यायालय में चुनौती दी गई है। न्यायालयों के आदेशों का अनुपालन नहीं होने से अवमानना की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं।इन स्थितियों को देखते हुए सरकार government ने विभागीय ढांचे में स्वीकृत नियमित पदों को नियमित चयन प्रक्रिया से ही भरने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने इस संबंध में सभी प्रमुख सचिवों, सचिवों, मंडलायुक्तों, विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों एवं जिलाधिकारियों को आदेश जारी किया है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि शासनादेश का पालन नहीं करने पर संबंधित विभाग के नियुक्ति अधिकारी पर अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

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