बड़ी खबर: इस राज्य में शिक्षकों को विभागीय टीईटी परीक्षा का आदेश

बड़ी खबर: इस राज्य में शिक्षकों को विभागीय टीईटी परीक्षा का आदेश 

मध्य प्रदेश के लोक शिक्षण संचालनालय ने स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत उन शिक्षकों के लिए विशेष अनिवार्य आदेश जारी किया है, जिन्होंने अभी तक शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण नहीं की है। यह आदेश सेवा नियमितीकरण और पात्रता निर्धारण को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।

आदेश के अनुसार यह व्यवस्था वर्ष 1998 में नियुक्त शिक्षा कर्मी (वर्ग 1, 2 एवं 3) तथा वर्ष 2001, 2003, 2005, 2008, 2011 और 2013-14 तक नियुक्त प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक संविदा शिक्षकों पर लागू होगी, जिन्होंने अब तक अनिवार्य TET परीक्षा पास नहीं की है।

लोक शिक्षण संचालनालय ने बताया कि भारत सरकार के नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के प्रावधानों और राज्य शासन के नियमों के तहत इन शिक्षकों के लिए वर्ष 2026 में विशेष दक्षता एवं पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी।

विभाग के अनुसार यह परीक्षा संबंधित शिक्षकों के लिए अंतिम अवसर मानी जाएगी। यदि कोई शिक्षक इस परीक्षा में शामिल नहीं होता है या असफल रहता है, तो उसके भविष्य के सेवा संबंधी लाभ जैसे क्रमोन्नति, पदोन्नति या नियमितीकरण प्रक्रिया पर नियमानुसार रोक लगाई जा सकती है।

पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। इच्छुक और पात्र शिक्षक 01 अप्रैल 2026 से 25 अप्रैल 2026 तक MP Online पोर्टल के माध्यम से अपनी Employee ID का उपयोग कर अनिवार्य पंजीकरण कर सकेंगे।

साथ ही लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने जिलों में ऐसे शिक्षकों की सूची तैयार कर संचालनालय को भेजें और संबंधित शिक्षकों को इस आदेश की जानकारी उपलब्ध कराएं।

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