उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट, सरकार ने जारी किया नया आदेश

उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट, सरकार ने जारी किया नया आदेश

लखनऊ: योगी आदित्यनाथ Yogi Adityanath की अध्यक्षता में हुई हालिया कैबिनेट बैठक Cabinet meeting के बाद उत्तर प्रदेश सरकार UP Government ने राज्य कर्मचारियों karmchariyon से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाना है।

25 मार्च तक अवकाश विवरण अपलोड करना अनिवार्य

राज्य सरकार Government ने निर्देश दिया है कि सभी राज्य कर्मचारियों karmchariyon के अवकाश holiday से संबंधित पूरा विवरण 25 मार्च March तक मानव संपदा पोर्टल Manav sampada portal पर अपलोड upload किया जाए। यह जिम्मेदारी संबंधित विभागों vibhag के आहरण-वितरण अधिकारी (DDO) की होगी। कार्मिक विभाग vibhag की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पोर्टल Portal पर सभी कर्मचारियों karmchariyon और अधिकारियों का पंजीकरण पहले से अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही अवकाश की स्वीकृति भी अब इसी पोर्टल Portal के माध्यम से दी जानी चाहिए। लेकिन समीक्षा में पाया गया कि कई विभागों vibhag में कर्मचारियों karmchariyon के अवकाश holiday का रिकॉर्ड अधूरा या अपडेट update नहीं है। इसी कारण सरकार Government ने इसे निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया है।

चल-अचल संपत्ति-निवेश की जानकारी देना जरूरी

सरकार Government ने राज्य कर्मचारियों karmchariyon की संपत्ति और निवेश संबंधी नियमों में भी बदलाव किया है। अब कर्मचारियों karmchariyon को अपनी चल और अचल संपत्तियों के साथ-साथ निवेश की जानकारी information भी देनी होगी। सरकार government ने उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के नियम 21 और नियम 24 में संशोधन को मंजूरी दी है। नए नियमों के अनुसार यदि कोई कर्मचारी karmchari एक कैलेंडर वर्ष Year में अपने छह महीने के मूल वेतन vetan से अधिक राशि शेयर, स्टॉक या अन्य किसी माध्यम में निवेश करता है, तो उसे इसकी जानकारी information अपने विभागाध्यक्ष को देनी होगी। साथ ही यह भी बताना होगा कि अतिरिक्त धन का स्रोत क्या है।

चल संपत्ति खरीदने पर भी देनी होगी सूचना

पहले कर्मचारियों karmchariyon को एक महीने mahine के मूल वेतन से अधिक कीमत की चल संपत्ति खरीदने पर जानकारी information देनी होती थी। अब इस सीमा को बढ़ाकर 2 महीने के मूल वेतन vetan के बराबर मूल्य कर दिया गया है। यानी इससे अधिक कीमत की कोई भी चल संपत्ति खरीदने पर विभाग को सूचना information देना अनिवार्य होगा।

हर साल देनी होगी अचल संपत्ति की घोषणा

सरकार Government ने अचल संपत्तियों की घोषणा से जुड़े नियमों Rules को भी सख्त किया है। पहले कर्मचारियों karmchariyon को हर 5 साल Year में अपनी अचल संपत्ति का विवरण देना होता था, लेकिन अब यह जानकारी information हर साल देना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत कर्मचारियों karmchariyon को अपने या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर खरीदी गई, दान में प्राप्त, पट्टे पर ली गई या गिरवी रखी गई संपत्तियों की पूरी जानकारी information देनी होगी। साथ ही किसी भी प्रकार के निवेश का विवरण भी देना जरूरी होगा।

पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की कोशिश

सरकार Government का मानना है कि इन नए नियमों Rules से सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। डिजिटल पोर्टल Digital Portal के माध्यम से कर्मचारियों karmchariyon की जानकारी information व्यवस्थित रूप से उपलब्ध होगी और प्रशासनिक कार्यों की निगरानी भी आसान हो जाएगी। राज्य सरकार Government के ये नए निर्देश सरकारी कर्मचारियों की सेवा संबंधी जानकारी information को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।

 

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