कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी: 3 दिन की छुट्टी पर मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी नहीं

कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी: 3 दिन की छुट्टी पर मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी नहीं

नई दिल्ली: कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। Supreme Court of India ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि कोई कर्मचारी तीन दिन से कम समय के लिए मेडिकल अवकाश (Medical Leave) लेता है तो उससे मेडिकल सर्टिफिकेट मांगना अनिवार्य नहीं है। अदालत ने इसे अव्यावहारिक बताते हुए कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानी से बचाने की बात कही है।

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दरअसल, इस मामले में पहले Industrial Tribunal ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि एक दिन या बहुत कम समय की बीमारी के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट मांगना उचित नहीं है, क्योंकि छोटी-मोटी बीमारी में हर कर्मचारी तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जाता।

ट्रिब्यूनल के इस फैसले के खिलाफ संबंधित कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी। कंपनी का तर्क था कि यदि मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं होगा तो कर्मचारी छुट्टी का दुरुपयोग कर सकते हैं।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की दलील को खारिज करते हुए कहा कि छोटी बीमारी के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट मांगना व्यावहारिक नहीं है और इससे कर्मचारियों को बेवजह परेशानी हो सकती है। अदालत ने ट्रिब्यूनल के फैसले को सही ठहराते हुए कंपनी की अपील को खारिज कर दिया।

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