सावधान! 31 मार्च से पहले पीपीएफ, एनपीएस और सुकन्या खाते में डालें पैसे, वरना फ्रीज हो सकता है अकाउंट

सावधान! 31 मार्च से पहले पीपीएफ, एनपीएस और सुकन्या खाते में डालें पैसे, वरना फ्रीज हो सकता है अकाउंट

वित्त वर्ष 2025-26 के समापन के साथ ही निवेशकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय कार्यों को पूरा करने की अंतिम तिथि नजदीक आ रही है। यदि आप पीपीएफ (PPF), एनपीएस (NPS) या सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) जैसी सरकारी बचत योजनाओं Yojnaon के खाताधारक हैं, तो 31 मार्च March 2026 तक न्यूनतम राशि जमा करना अनिवार्य है।ऐसा न करने पर आपका खाता Account निष्क्रिय या फ्रीज किया जा सकता है, जिससे भविष्य Future में वित्तीय लेन-देन में असुविधा हो सकती है।

पीपीएफ PPF खाते को सक्रिय रखने की शर्त

सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) PPF योजना Yojna के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 500 रुपये rupye का निवेश करना आवश्यक होता है। यदि कोई खाताधारक यह न्यूनतम राशि जमा करने में विफल रहता है, तो उसका खाता Account निष्क्रिय कर दिया जाता है। निष्क्रिय खाते account के कारण निवेशक न तो लोन की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और न ही आंशिक निकासी कर सकते हैं। खाते Account को पुनः सक्रिय करने के लिए प्रत्येक डिफॉल्ट वर्ष के लिए 500 रुपये rupye की जमा राशि के साथ 50 रुपये rupye का जुर्माना भरना पड़ता है।

सुकन्या समृद्धि योजना में न्यूनतम निवेश

बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना Sukanya samridhi yojna में भी निवेश की निरंतरता बनाए रखना जरूरी है। इस खाते Account को चालू रखने के लिए प्रति वित्त वर्ष न्यूनतम 250 रुपये rupye जमा करना अनिवार्य है। निर्धारित राशि जमा न होने की स्थिति में खाते Account को ‘डिफॉल्ट’ श्रेणी में डाल दिया जाता है। ऐसे खाते Account को दोबारा शुरू करने के लिए 250 रुपये rupye की बकाया राशि के साथ 50 रुपये rupye का जुर्माना प्रति डिफॉल्ट वर्ष के हिसाब से देना होता है।

एनपीएस खाते के लिए जरूरी दिशा-निर्देश

रिटायरमेंट प्लानिंग Plaining के लिए लोकप्रिय नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) nps में भी न्यूनतम निवेश के नियम लागू हैं। एनपीएस NPS के टियर-1 खाते Account को सक्रिय रखने के लिए हर साल Year कम से कम 1000 रुपये rupye का योगदान देना आवश्यक है। यदि यह राशि जमा नहीं की जाती है, तो टियर-1 खाता फ्रीज हो जाता है, जिसका सीधा असर उससे जुड़े टियर-2 खाते Account पर भी पड़ता है। खाते Account को अन-फ्रीज कराने के लिए बकाया राशि के साथ 100 रुपये rupye का जुर्माना देना पड़ता है।

टैक्स छूट का उठाएं पूरा लाभ

इन सरकारी योजनाओं Yojnaon में समय पर निवेश करने का एक सबसे बड़ा लाभ टैक्स Tax बचत के रूप में मिलता है। पुराने टैक्स Tax रिजीम को चुनने वाले निवेशक आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत इन योजनाओं Yojnaon में निवेश करके 1.5 लाख lakh रुपये rupye तक की कर छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, एनपीएस NPS में निवेश करने वाले खाताधारकों को 50 हजार रुपये की अतिरिक्त टैक्स Tax कटौती का लाभ भी मिलता है। यह निवेश न केवल कर के बोझ को कम करता है बल्कि भविष्य के लिए एक सुरक्षित कोष भी तैयार करता है।

अंतिम तिथि से पहले करें यह काम

निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे 31 मार्च March 2026 की समयसीमा का इंतजार किए बिना अपने इन खातों Account की स्थिति की जांच कर लें। यदि इस वर्ष year अभी तक न्यूनतम राशि का भुगतान नहीं किया गया है, तो इसे तुरंत पूरा करें। समय पर किया गया यह छोटा सा निवेश आपके खाते Account को किसी भी प्रकार के जुर्माने या फ्रीज freez होने की प्रक्रिया से बचाएगा और आपकी निवेश यात्रा को निर्बाध रूप से जारी रखने में मदद करेगा।

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