बड़ी खबर: 3 मार्च का रहेगा अवकाश, शासनादेश जारी
लखनऊ, 27 फरवरी 2026। उत्तर प्रदेश सरकार ने होली के अवसर पर एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए 3 मार्च 2026 (मंगलवार) को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। यह अवकाश निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के अंतर्गत घोषित किया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, पहले जारी अवकाश सूची में 2 मार्च 2026 को होलिका दहन और 4 मार्च 2026 को होली का राजपत्रित अवकाश घोषित था। अब होली पर्व के पावन अवसर को देखते हुए 3 मार्च को भी सार्वजनिक अवकाश देने का निर्णय लिया गया है।
इस संबंध में 17 नवम्बर 2025 को जारी पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के सरकारी कार्यालयों, बैंकिंग संस्थानों और अन्य संबंधित विभागों में 3 मार्च को अवकाश रहेगा।
विज्ञप्ति की प्रतिलिपि सभी प्रमुख सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और रिजर्व बैंक सहित अन्य संस्थानों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गई है।
