अब blo प्रत्येक कार्यदिवस सुबह 10 से 12 अपने बूथ पर बैठेंगे

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उत्तर प्रदेश में वर्ष 2026 के लिए चल रहे निर्वाचक नामावली के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के तहत सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सहायता केंद्र (Voter Assistance Centre) स्थापित किए जाएंगे। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की ओर से प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, आगामी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सभी मतदान केंद्रों पर आलेख्य निर्वाचक नामावलियां प्रकाशित कर दी गई हैं। इसके साथ ही मतदाताओं से दावे और आपत्तियां 6 जनवरी 2026 से प्राप्त की जा रही हैं।

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निर्देशों में कहा गया है कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदाता सहायता केंद्र की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाए। ये सहायता केंद्र इस प्रकार लगाए जाएंगे कि मतदान केंद्र या भवन के पास आने वाले मतदाता इन्हें आसानी से देख सकें। इसके लिए केंद्र पर स्पष्ट रूप से बैनर भी लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

मतदाता सहायता केंद्रों पर दावे और आपत्तियां जमा कराने की सुविधा के लिए बूथ लेवल अधिकारी (BLO) प्रत्येक कार्य दिवस में पूर्वाह्न 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही संबंधित मतदान स्थल की 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित आलेख्य निर्वाचक नामावली भी सहायता केंद्र पर उपलब्ध रहेगी, जिससे मतदाता अपना नाम आसानी से खोज सकें।

आदेश में यह भी कहा गया है कि मतदाता सहायता केंद्रों से जुड़ी जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाए, ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं तक इसकी जानकारी पहुंच सके। इन सभी व्यवस्थाओं का सतत पर्यवेक्षण संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जारी दिशा-निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित कराएं, जिससे मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

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