सुलतानपुर। खण्ड शिक्षा अधिकारी भदैया, सुलतानपुर द्वारा परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यालय आदेश जारी किया गया है। यह आदेश शिक्षामित्रों, अनुदेशकों एवं स्पेशल एजुकेटर्स के मानदेय भुगतान से संबंधित उपस्थिति पत्र समय से उपलब्ध कराने को लेकर है।
जारी आदेश के अनुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पत्रांक/समय शिक्षा/लेखा/34777-83/2025-26 दिनांक 06 जनवरी 2026 के क्रम में यह निर्देश दिया गया है। आदेश में उल्लेख है कि अपर मुख्य सचिव, बेसिक/माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की वित्तीय समीक्षा बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि जनपद को आवंटित बजट की लिमिट के सापेक्ष यदि समयान्तर्गत धनराशि का व्यय नहीं होता है तो शेष धनराशि वापस चली जाती है।
इसी क्रम में खण्ड शिक्षा अधिकारी ने समस्त संकुल प्रभारियों, प्रधानाध्यापकों एवं इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया है कि उनके विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों, अनुदेशकों एवं स्पेशल एजुकेटर्स के मानदेय भुगतान हेतु उपस्थिति पत्र प्रत्येक दशा में माह के अंतिम कार्य दिवस को मूल रूप में खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराया जाए।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि उपस्थिति पत्र समय से उपलब्ध नहीं कराए गए तो संबंधित प्रधानाध्यापक अथवा संकुल प्रभारी के विरुद्ध शासकीय कार्रवाई की जाएगी तथा उच्चाधिकारियों को भी अवगत कराया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की स्वयं की होगी।
यह आदेश खण्ड शिक्षा अधिकारी शिव शंकर मिश्र द्वारा जारी किया गया है। आदेश की प्रतिलिपि जिलाधिकारी सुलतानपुर, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी समग्र शिक्षा सहित समस्त शिक्षामित्रों, अनुदेशकों एवं स्पेशल एजुकेटर्स को अनुपालन हेतु भेजी गई है।
