बर्खास्त शिक्षक पर मुकदमा दर्ज कर 42 लाख रुपये वेतन वसूली का निर्देश, फर्जी बीएड की डिग्री लगा नौकरी लेने का मामला, पढ़िए सूचना
आजमगढ़। खंड शिक्षा अधिकारी BEO सठियांव ने मुबारकपुर थाना में पत्र भेज कर काशी पूर्व माध्यमिक विद्यालय vidyalaya हाजीपुर बम्हौर के बर्खास्त सहायक अध्यापक Teacher रामाश्रय यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है।यह कार्रवाई उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका कौशल किशोर व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश UP राज्य में पारित आदेश के अनुपालन में किया गया है।
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जांच में यह तथ्य सामने आया कि रामाश्रय यादव द्वारा केशरवानी विद्यापीठ, जबलपुर मध्य प्रदेश से प्राप्त बीएड की उपाधि विधिक रूप से मान्य नहीं है। इसी आधार पर अपर शिक्षा निदेशक बेसिक, उत्तर प्रदेश UP के आदेश से उनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी।
शिक्षा विभाग vibhag के अनुसार सेवाकाल के दौरान यादव द्वारा वेतन के रूप में कुल 42,31,908 रुपये की धनराशि आहरित की गई है। जिसकी रिकवरी के लिए कई बार पत्राचार किया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA आजमगढ़ के निर्देश पर न केवल उक्त धनराशि की वसूली बल्कि आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के भी आदेश दिए गए हैं।
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खंड शिक्षा अधिकारी BEO ने स्पष्ट किया है कि विभागीय पत्रों और नोटिस notice के बावजूद धनराशि जमा न किए जाने के कारण अब पुलिस कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को सूचनार्थ प्रतिलिपि भी भेज दी गई है।