अगर आपने SIR Form नहीं भरा है, तो क्या होगा? आसान भाषा में यहां जानें

अगर आपने SIR Form नहीं भरा है, तो क्या होगा? आसान भाषा में यहां जानें

एसआईआर SIR पुनरीक्षण 2026 चल रहा है। इसके लिए जगह-जगह 4 नवंबर से कैंप cump लगना शुरू हो गए थे। साथ ही घर-घर बीएलओ जाकर एसआईआर फॉर्म SIR From भरने का काम कर रहे हैं।इस फॉर्म from को भरने की आखिरी तिथि पहले 5 दिसंबर, 2025 तय की गई थी, लेकिन बाद ये तारीख बढ़ाकर 11 दिसंबर December कर दी गई थी। अब ऐसे में जो लोग अपने शहर या गांव से दूर है, वह अपने घर जाकर इस प्रोसेस Process को पूरा कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों, जिन्हें अभी तक यह फॉर्म From नहीं मिल पाया या अभी तक नहीं भरा, तो उनके दिमाग में यह बात चल रही है, कि अगर फॉर्म नहीं भरा तो क्या होगा? अगर आपके मन में भी यह सवाल चल रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस लेख में हम आपको बताने जा रहे हैं कि फॉर्म from न भरने पर आप किन-किन अधिकारों से वंचित रह सकते हैं।

अगर SIR फॉर्म नहीं मिला तो क्या करें? (What should I do if I haven’t received the SIR form)

कई बार लोग एक लोकेशन location छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन उनका वोटर कार्ड voter card पुराने पते के नाम पर रजिस्टर होता है। अब ऐसे में इस दौरान जो परेशानी हो रही है, वह है कि अभी तक कुछ लोगों को एसआईआर फॉर्म SIR from नहीं मिला है। अगर आपके साथ भी ऐसी स्थिति है, तो परेशान या घबराएं नहीं। बता दें कि फॉर्म from पाने के लिए अपने पुराने मतदान केंद्र पर जाएं, जहां वोट Vote डालते थे। इसके बाद वहां मौजूद बीएलओ (BLO) से संपर्क कर। अपना नाम-फोटो वाली पुरानी वोटर स्लीप या आधार कार्ड Aadhar card दिखाइए। इसके बाद बीएलओ BLO आपको नया फॉर्म दे देगा। उसे भरकर बीएलओ BLO को वापस कर दें। इसके बाद आपका नाम ड्राफ्ट वोटर draft voter लिस्ट list में शामिल हो जाएगा।

SIR फॉर्म नहीं भरा तो क्या होगा? (What will happen if I don’t fill out the SIR form)

कई लोगों के मन में यह सवाल है कि अगर एसआईआर फॉर्म SIR From नहीं भरा तो क्या देश Desh से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर आपके दिमाग में यह प्रश्न या जवाब आ रहा है, तो बता दें कि ऐसा नहीं होगा। फॉर्म from न भरने पर आप आने वाले चुनाव election में वोट vote नहीं दे पाएंगे।

अगर आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट draft list में शामिल नहीं होता है, तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO/AERO) या बूथ स्तर अधिकारी (BLO) आपको स्पष्टीकरण के लिए नोटिस notice भेज सकते हैं।

इस स्थिति में, आपको अपनी पात्रता प्रूफ proof करने और वोटर लिस्ट voter list में अपना नाम फिर से शामिल करवाने के लिए अधिकारियों के सामने उपस्थित होना पड़ सकता है और जरूरी डॉक्यूमेंट document देने पड़ सकते हैं।

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