केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खबर, 30 नवंबर तक जरूर करें यह काम, सरकार का आदेश

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खबर, 30 नवंबर तक जरूर करें यह काम, सरकार का आदेश

केंद्र सरकार के वे कर्मचारी जो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में स्विच करना चाहते हैं, उन्हें 30 नवंबर तक अपना विकल्प चुनना अनिवार्य है। अंतिम तारीख अब कुछ ही दिनों में आने वाली है, ऐसे में वित्त मंत्रालय ने सभी पात्र कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों से निर्धारित समय सीमा से पहले आवेदन जमा करने की अपील की है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जो भी कर्मचारी या पेंशनर UPS के तहत मिलने वाले लाभ पाना चाहते हैं, वे 30 नवंबर 2025 से पहले अपना अनुरोध अवश्य जमा करें।

UPS क्या है?

UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसे जनवरी 2025 में अधिसूचित किया गया था, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए NPS का एक नया विकल्प है। इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया है। UPS की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह महंगाई से जुड़ी हुई गारंटीड पेंशन प्रदान करता है। यह एक कॉन्ट्रिब्यूटरी स्कीम है, जिसमें कर्मचारी को अपने बेसिक पे + डीए का 10% योगदान देना होगा, जबकि नियोक्ता यानी केंद्र सरकार 18.5% योगदान देगी। यह व्यवस्था NPS की तुलना में अधिक स्थिर और पूर्वानुमेय पेंशन का वादा करती है।

UPS के लिए आवेदन कैसे करें?

UPS में शामिल होने के इच्छुक कर्मचारी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए वे निम्न लिंक पर उपलब्ध एनरोलमेंट और क्लेम फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं- https://npscra.nsdl.co.in इसके अलावा, इच्छुक व्यक्ति अपने सीआरए सिस्टम नोडल ऑफिस में फॉर्म की भौतिक प्रति जमा करके भी आवेदन कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने सभी नोडल ऑफिसों को निर्देश दिया है कि वे सभी आवेदन निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार समयबद्ध तरीके से प्रोसेस करें।

क्या UPS, NPS का हिस्सा है?

हां। UPS पूरी तरह नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के ढांचे के भीतर संचालित होने वाली स्कीम है। इसे PFRDA द्वारा विनियमित किया जाता है और यह सेवा में मौजूद तथा कुछ शर्तों को पूरा करने वाले सेवानिवृत्त दोनों के लिए उपलब्ध है। UPS के तहत कर्मचारियों को अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलता है, बशर्ते कर्मचारी ने कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूरी की हो। इसके तहत स्पाउस पेंशन और ग्रेच्युटी का प्रावधान भी शामिल है।

क्या UPS चुनने के बाद फिर से NPS में वापस जाया जा सकता है?

हां। UPS के तहत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारी चाहें तो बाद में दोबारा NPS में वापसी कर सकते हैं। यानी UPS में शामिल होने के बावजूद कर्मचारियों के पास भविष्य में लचीलापन बना रहता है।

UPS से क्या लाभ मिलते हैं?

UPS चुनने वाले कर्मचारियों को कई तरह के फायदे मिलते हैं—

-बेहतर कर लाभ

– त्यागपत्र और अनिवार्य सेवानिवृत्ति की स्थिति में बेहतर प्रावधान

– NPS में मौजूद पात्र कर्मचारी और सेवानिवृत्त भी UPS में ट्रांज़िशन कर सकते हैं

– महंगाई से जुड़ा सुरक्षित और स्थिर पेंशन ढांचा

UPS सरकार की ओर से कर्मचारियों को अधिक निश्चित और सुरक्षित सेवानिवृत्ति आय देने के उद्देश्य से लाया गया एक महत्वपूर्ण सुधार है।

 

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