इस राज्य में 30 दिनों के भीतर नियमित होंगे संविदा कर्मचारी? हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश, सरकार पर बढ़ा दबाव
भोपाल: मध्यप्रदेश MP के अतिथि शिक्षक निय़मितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच अब उनके लिए एक अच्छी खबर good News सामने आई है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट HC ने लोक शिक्षण को आदेश दिया है ।
कि अतिथि शिक्षकों teacher के नियमितिकरण पर 30 दिनों day’s में निर्णय लें।ऐसा न किए जाने पर अतिथि शिक्षक अवमानना याचिका दायर करने को स्वतंत्र होंगे। हाईकोर्ट HC के इस आदेश के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार government मध्यप्रदेश MP के अतिथि शिक्षकों teacher को नियमित कर सकती है।

Samvida Karmi Latest News दरअसल, अतिथि शिक्षक संघ teacher sangh ने अपने नियमितीकरण को लेकर हाईकोर्ट HC में याचिका दायर की थी। साथ ही यह दलील दी गई कि वे 10 वर्ष year से अधिक अवधि से स्कूलों School में सेवाएं देते आ रहे हैं, इसलिए नियमितिकरण के हकदार हैं। इस सिलसिले में समय-समय पर अभ्यावेदन दिए गए, जिनका कोई नतीजा नहीं निकला। अब एक मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट HC ने कहा कि DPI 30 दिनों day’s के भीतर नियमितीकरण को लेकर अपना निर्णय सुनाए।
अगर इस अवधि में फैसला नहीं लिया जाता, तो अतिथि शिक्षक teacher दोबारा अदालत का रुख कर सकते हैं। अब सबकी नजरें DPI के अगले कदम – फैसले पर हैं। क्या विभाग हाईकोर्ट HC के आदेश का पालन करेगा या फिर कोई नया नियम बनाकर प्रक्रिया को और जटिल करेगा? यह फैसला हजारों शिक्षकों teacher के भविष्य को प्रभावित करेगा और सरकार government की मंशा को भी उजागर करेगा।