समायोजित शिक्षकों को हाईकोर्ट से राहत, वापसी के आदेशों पर रोक, पढ़िए सूचना
उन्नाव। परिषदीय शिक्षकों Teacher के समायोजन से जुड़े मामले में उच्च न्यायालय ने समायोजित शिक्षकों Teacher को बड़ी राहत दी है। नए विद्यालयों vidyalaya में कार्यरत जिन शिक्षकों Teacher ने अपने समायोजन को बचाने के लिए रिट याचिका दायर की थी, उन्हें न्यायालय ने अंतरिम स्टे प्रदान किया है। अदालत ने टिप्पणी की है कि शिक्षकों Teacher की कोई गलती नहीं है, उन्होंने केवल विभागीय आदेशों का पालन किया हैमालूम होकि जुलाई July 2025 में बेसिक शिक्षा सचिव ने शिक्षकों Teacher का समायोजन किया गया था। शिक्षकों को पुराने विद्यालयों vidyalaya से कार्यमुक्त कर सक्षम अधिकारी ने नए स्कूलों School में कार्यभार ग्रहण कराया था।
कई स्कूलों School के एकल शिक्षक teacher बनने की आपत्ति पर विभाग ने स्पष्ट किया था कि जहां शिक्षामित्र shikshamitra हैं वह पूर्ण एकल विद्यालय vidyalaya नहीं माने जाएंगे। बाद में महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने वीसी के माध्यम से सभी बीएसए BSA को निर्देश दिया था कि समायोजित शिक्षकों Teacher को हर स्थिति में नए स्कूल School में कार्यभार ग्रहण कराया जाए। एकल स्कूलों School में समायोजन की तीन प्रक्रिया के माध्यम से नए शिक्षक teacher भेजे जाएं। इसी बीच, कुछ जिलों में बीएसए BSA द्वारा समायोजित शिक्षकों Teacher की वापसी के आदेश जारी कर दिए गए। इन वापसी आदेशों को चुनौती देते हुए जिले के 15 शिक्षकों Teacher ने हाईकोर्ट HC में कहा कि इससे नए विद्यालय के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी और शिक्षक मानसिक व पारिवारिक रूप से अस्थिर होंगे।