वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत SNA UP-275 (ICICI Bank) के माध्यम से परिवर्तन लागत मद में धनराशि आवंटन के सम्बन्ध में आदेश जारी

By Jaswant Singh

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वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत SNA UP-275 (ICICI Bank) के माध्यम से परिवर्तन लागत मद में धनराशि आवंटन के सम्बन्ध में आदेश जारी

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में पत्रांक- म०भो० प्रा०/C-1804/2024-25 दिनांक 04.12.2024 द्वारा माह अक्टूबर 2024 तक अनुमोदित कुल 143 कार्यदिवसों हेतु जनपदों को परिवर्तन लागत मद में कुल रु० 77441.71449 लाख का आवंटन किया गया है।

वर्तमान में माह नवम्बर एवं दिसम्बर 2024 में कुल 45 कार्यदिवस (क्रमशः 21 एवं 24 कार्यदिवस) हेतु पी०एम० पोषण योजना के संचालन के लिए परिवर्तन लागत मद में कुल रु० 35099.56848 लाख (रु० तीन अरब पचास करोड़ निन्यानबे लाख छप्पन हज़ार आठ सौ अड़तालिस मात्र) की धनराशि का आवंटन संलग्न चार्ट के कॉलम-9 के अनुसार किया जा रहा है। जिसका व्यय वास्तविक उपस्थिति आधारित उपभोग/समायोजन के आधार पर निम्न शर्तों के अधीन किया जायेगा-

1. दिनांक 30.11.2024 तक पी०एम० पोषण योजनान्तर्गत आच्छादित विद्यालयों में पके-पकाये भोजन की निर्धारित पुरानी दरें, प्राथमिक विद्यालयों हेतु परिवर्तन लागत की रू० 5.45 (केन्द्रांश रु० 3.27 + राज्यांश रु० 2.18) प्रतिछात्र प्रतिदिवस तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु परिवर्तन लागत की दर रू 8.17 (केन्द्रांश रु० 4.90 + राज्यांश रु० 3.27) प्रतिछात्र प्रतिदिवस होंगी।

2. दिनांक 01.12.2024 से प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तन लागत की नवीन दर रू० 6.19 (केन्द्रांश रु० 3.71 + राज्यांश रु० 2.48) प्रतिछात्र प्रतिदिवस तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तन लागत की नवीन दर रू 9.29 (केन्द्रांश रु० 5.57 + राज्यांश रु० 3.72) प्रतिछात्र प्रतिदिवस होंगी।

3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि मध्यान्ह भोजन का लाभ वर्ष में भारत सरकार द्वारा निर्धारित कार्य दिवसों तक ही सीमित रखा जायेगा।

4. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04 मार्च 2024 यथासंशोधित दिनांक 19.06.2024 एवं योजना से सम्बन्धित अन्य सुसंगत शासनादेश/दिशा-निर्देश में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का प्रतिबद्धता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. योजना हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार ही प्रस्तावित धनराशि का व्यय आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।

6. इस धनराशि के लेखों के रख-रखाव की समस्त कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी तथा 3-3 माह के अन्तराल पर व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा।

7. धनराशि का उपभोग वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।

8. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में सम्बन्धित जनपद स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा बजट की उपलब्धता, विगत वर्षों में निर्गत समस्त धनराशियों (संगत शासनादेशों के अनुसार) की उपलब्धता/मिलान कराते हुए स्वस्तर से संतुष्ट हो लेंगे।

9. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी, जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तरदायी होंगे।

10. योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा व योजना का समुचित अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्गत दिशा-निर्देशों/प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा। 12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग स्वीकृत की जा रही धनराशि के निमित्त ही किया जायेगा।

13. उपरोक्तानुसार वर्तमान में जनपदों को स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग संलग्न चार्ट के कॉलम-9 के सापेक्ष कॉलम-11 में आवंटित कुल प्रगामी सीमा के अंतर्गत किया जायेगा।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि के आवंटन मात्र से व्यय का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है। इस सम्बन्ध में सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर वास्तविक कार्य/संख्या के आधार पर संतुष्टि उपरान्त भुगतान सुनिश्चित किया जाये

15. उपरोक्तानुसार वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2024-25 के सापेक्ष जनपदों को परिवर्तन लागत मद हेतु कॉलम-9 में आवंटित की जा रही धनराशि का उपयोग संलग्न चार्ट के कालम-11 में उल्लिखित सीमा के अंतर्गत किया जायेगा। कॉलम-11 में अंकित प्रगामी योग वस्तुतः पत्र निर्गमन तिथि को UP-275 (ICICI Bank) सेंट्रल एस०एन०ए० के माध्यम से आवंटित कुल प्रगामी योग है, जो जनपदों को वित्तीय वर्ष में आवंटित कुल धनराशि के सन्दर्भ के लिए अंकित है।

2-उपरोक्त शर्तों के अधीन परिवर्तन लागत मद में रु० 35099.56848 लाख (रु० तीन अरब पचास करोड़ निन्यानबे लाख छप्पन हज़ार आठ सौ अड़तालिस मात्र) SNA UP-275 (ICICI Bank) के माध्यम से जनपदों को निर्धारित खाते में पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। जनपद स्तर पर उक्त धनराशि का व्यय में उपरोक्त शर्तों एवं प्रतिबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3-उपरोक्त शर्तों के अधीन परिवर्तन लागत मद में SNA UP-275 (ICICI Bank) के माध्यम से जनपदों को उपलब्ध कराई गयी धनराशि का शत-प्रतिशत उपभोग अनिवार्य रूप से शासनदेश संख्या- 1118/68-4-2023 दिनांक 19.10.2023 के द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

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