बड़ी खबर: शिक्षामित्रों एवं अनुदेशकों को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से आया बड़ा आदेश जानिए क्या कहा गया है इसमें?
उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2025-26 में ग्रीष्मकालीन शिविर (समर कैम्प) में कार्यरत कार्मिकों (शिक्षामित्र एवं अनुदेशक) द्वारा प्रा०वि०, उ०प्रा०वि०, एवं कम्पोजिट विद्यालयों में उपस्थित रहकर शिक्षण / विद्यालय के सम्बन्धित कार्य किया गया है। ऐसे शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों का ग्रीष्मकालीन शिविर (समर कैम्प) के अवधि का मानदेय भुगतान किया जाना है।
उक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि ग्रीष्मकालीन शिविर (समर कैम्प) अवधि में कार्य किये गये शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों की मानदेय भुगतान हेतु बिल तैयार करते हुए 02 दिवस के अन्दर कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिससे ससमय मानदेय भुगतान की कार्यवाही की जा सकें।





