बड़ी खबर: शिक्षकों एवं शिक्षामित्रों तथा अनुदेशकों को लेकर इस योजना को लेकर सचिव की तरफ से आया बड़ा व महत्वपूर्ण आदेश
अवगत कराना है कि मा मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा के क्रियान्वयन के सबन्ध में प्रदेश के बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/ उच्च शिक्षा के अशासकीय सहायता प्राप्त स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमि प्राथमिक विद्यालयों/माध्यमिक विद्यालयों/महाविद्यालयों के) तथा समाज कल्याण विभाग श्रम विभाग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, रसोईया को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभप्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रारूप में सभी विभागों द्वारा श्रेणीवार
पदों की संख्या एवं व्ययभार की अलग-अलग बिन्दुवार सूचना/विवरण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 18.09.2025 को सम्पन्न बैठक में माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-8 के पत्र दिनांक 12-09-2025 के साथ संलग्न प्रारूप पर व्ययभार वाले कॉलम में 2480 रूपये प्रति वर्ष प्रति कार्मिक के अनुसार ऑकलित करते हुए स्ववित्त पोषित मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों की अंतिम सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।
2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नमत प्रकरण में दिये गये निर्देशानुसार संलग्न प्रारूप पर व्ययभार वाले कॉलम में 2480 रूपये प्रति वर्ष प्रति कार्मिक के अनुसार ऑकलित करते हुए पूर्ण एवं अंतिम सूचना प्रमाणित करते हुए आज आज ही शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।





