बिग ब्रेकिंग न्यूज: इन कर्मचारियों को मिलेगा 20 से 40 हजार रुपए मानदेय, जानिए किन्हें मिलेगा लाभ

बिग ब्रेकिंग न्यूज: इन कर्मचारियों को मिलेगा 20 से 40 हजार रुपए मानदेय, जानिए किन्हें मिलेगा लाभ

आउटसोर्स कर्मियों को मिलेगा 20 से 40 हजार रुपये मानदेय

लखनऊ : प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले कर्मियों के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का आदेश शुक्रवार को जारी कर दिया। इस निगम के गठन होने से आउटसोर्स के कर्मचारियों को शोषण से मुक्ति मिल जाएगी। इसके जरिये भर्तियां अब निष्पक्षता और पारदर्शिता से होंगी। कर्मचारियों को न्यूनतम 20 हजार व अधिकतम 40 हजार रुपये मानदेय मिलेगा।

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इसके साथ ही कर्मचारियों भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआईसी) आदि का भी लाभ कर्मियों को मिलेगा। निगम के गठन होने पर आउटसोर्सिंग कर्मियों की भर्तियां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के जरिये होंगी। इन्हें प्रत्येक माह की पांच तारीख तक मानदेय का भुगतान हो जाएगा। सरकार ने आउटसोर्सिंग भर्तियों के लिए चार श्रेणियां बनाई हैं। इनमें श्रेणी एक के लिए 40 हजार, दो के लिए 25 हजार, श्रेणी तीन के लिए 22 और चार के लिए 20 हजार पारिश्रमिक तय किया गया है। श्रेणी-तीन व चार में भर्ती के लिए साक्षात्कार नहीं होगा। कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग भर्तियां निगम नियमावली के अनुसार होंगी। निगम कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत इसका गठन किया जाएगा। यह पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी जिसे गैर लाभकारी संस्था के रूप में संचालित किया जाएगा।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिकों और महिलाओं को नियम अनुसार भर्तियों में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। उन्हें मानदेय सहित मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, स्वास्थ्य सेवाएं, ईपीएफ, ईएसआईसी आदि लाभ मिलेंगे। अनियमितताओं पर कर्मियों के सेवा तुरंत समाप्त की जाएगी।

शासनादेश जारी होने के बाद गठन की औपचारिकता शुरू हो जाएगी। निगम के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। इसके सचिव महानिदेशक होंगे। सचिवालय प्रशासन, वित्त, कार्मिक, न्याय एवं श्रम विभाग के अपर मुख्य सचिव/मुख्य सचिव इस समिति के सदस्य होंगे। निगम में महानिदेशक के अलावा दो निदेशक, जनरल मैनेजर के अलावा मैनेजर ऑपरेशन, मैनेजर एचआर, मैनेजर एडमिन, मैनेजर फाइनेंस तथा अन्य शामिल होंगे। महानिदेशक के व्यक्तिगत स्टाफ, जिनमें निजी सचिव, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि होंगे, उन्हें भी निगम में शामिल किया जाएगा।

 

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