जारी आदेश से यही प्रतीत हो रहा है कि नियुक्ति की कोई कट ऑफ डेट नहीं लिखी गई है, यदि किसी की नौकरी 5 साल से अधिक शेष है तो उसे नौकरी में बने रहने के लिए दो साल के अंदर टीईटी उत्तीर्ण करना होगा।
लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जिसकी नियुक्ति के समय टीईटी की कोई परिकल्पना ही नहीं थी, उस पर यह नियम कैसे लगाया जा सकता है??