समायोजन के खिलाफ दाखिल याचिका पर कोर्ट ने मांगा जवाब, पढ़िए पूरी खबर

समायोजन के खिलाफ दाखिल याचिका पर कोर्ट ने मांगा जवाब, पढ़िए पूरी खबर

प्रयागराज। हाईकोर्ट HC ने परिषदीय विद्यालयों vidyalaya में शिक्षकों Teacher के समायोजन मामले में दाखिल याचिका पर बेसिक शिक्षा परिषद basic shiksha parishad और राज्य सरकार government समेत सभी पक्षों से जवाब मांग लिया हैप्रति उत्तर शपथ पत्र दाखिल करने को भी निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति मन्जू रानी चौहान की पीठ ने प्रयागराज निवासी अनिल कुमार की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता ने दलील दी कि विपक्षीगण की ओर से 27 जून June 2024 के तहत परिषदीय और उच्च प्राथमिक विद्यालयों vidyalaya में समायोजन का अधिकार दिया ही नहीं है मगर नए शासनादेश बेसिक शिक्षा परिषद basic shiksha parishad को दे दिए गए हैं

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