शिक्षकों के स्थानांतरण व समायोजन पर बेसिक शिक्षा विभाग से मांगा जवाब , पढ़िए सूचना
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad HC ने बेसिक शिक्षा विभाग basic shiksha vibhag की ओर से शिक्षकों Teacher के स्थानांतरण, समायोजन को लेकर 26 जून June को जारी आदेश और प्रयागराज के बीएसए BSA के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर बेसिक शिक्षा विभाग basic shiksha vibhag से चार सप्ताह week में जवाब मांगा है।
साथ ही अगली सुनवाई के लिए मंजूरानी चौहान की एकलपीठ ने प्रयागराज के अंशुमान सिंह व अन्य की याचिका पर दिया। याची अधिवक्ता ने दलील दी कि बेसिक शिक्षा परिषद basic shiksha parishad ने 26 जून को शिक्षकों Teacher के स्थानांतरण/ समायोजन का आदेश दिया है। इसे लेकर एक सर्कुलर भी जारी किया गया है। इसके अनुपालन में प्रयागराज के बीएसए BSA ने भी एक जुलाई को स्थानांतरण आदेश जारी किया। इस आदेश से प्राइमरी स्कूलों school में हेड मास्टर पद पर कार्यरत कई अध्यापकों को अपर प्राइमरी स्कूलों school में सहायक अध्यापक AT पद पर प्रोन्नत कर दिया गया। यह एनसीटीई के नियमों के खिलाफ है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 6 अक्तूबर नियत कर दी है।