बेसिक में महिला शिक्षकों को पूरे सेवाकाल में गर्भपात अवकाश कितनी बार देय है? आइए जानें

By Jaswant Singh

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बेसिक में महिला शिक्षकों को पूरे सेवाकाल में गर्भपात अवकाश कितनी बार देय है? आइए जानें

उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh में परिषदीय महिला शिक्षकों को गर्भपात (Miscarriage) या गर्भस्राव (Abortion) के मामले में देय अवकाश Holiday के संबंध में नियम इस प्रकार हैं:-

अवकाश की अवधि: गर्भपात या गर्भस्राव के मामलों में, प्रत्येक अवसर पर 6 सप्ताह (42 दिन) तक का अवकाश Holiday स्वीकृत किया जा सकता है।

1- जीवित बच्चों की संख्या का प्रतिबंध नहीं: महत्वपूर्ण important बात यह है कि इस प्रकार का अवकाश holiday स्वीकृत करते समय संबंधित महिला सरकारी सेवक के जीवित बच्चों की संख्या का ध्यान नहीं रखा जाता है। इसका मतलब है कि चाहे महिला के पहले से कितने भी जीवित बच्चे हों, गर्भपात या गर्भस्राव होने पर उसे यह अवकाश holiday मिलेगा।

2- चिकित्सा प्रमाण पत्र अनिवार्य: इस अवकाश Holiday के लिए आवेदन पत्र के साथ एक प्राधिकृत चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, जो गर्भपात/गर्भस्राव की पुष्टि करता हो।

3- अधिकतम बार की सीमा समाप्त: पहले गर्भपात अवकाश Holiday के संबंध में अधिकतम 3 बार अनुमन्य होने का प्रतिबंध था, जिसे शासन के पत्रांक संख्या – 4 – 84 / दस – 90-216-79 दिनांक 3 मई May 1990 द्वारा प्रसारित अधिसूचना द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

सारांश में: परिषदीय महिला शिक्षकों teacher को पूरे सेवाकाल में गर्भपात अवकाश Holiday कितनी भी बार देय है, बशर्ते प्रत्येक अवसर पर प्राधिकृत चिकित्सक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए और अवकाश Holiday की अवधि प्रत्येक अवसर पर 6 सप्ताह week से अधिक न हो। इस पर जीवित बच्चों की संख्या का कोई प्रतिबंध नहीं है।

 

उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh में परिषदीय महिला शिक्षकों को गर्भपात (Miscarriage) या गर्भस्राव (Abortion) के मामले में देय अवकाश Holiday के संबंध में नियम इस प्रकार हैं:-

अवकाश की अवधि: गर्भपात या गर्भस्राव के मामलों में, प्रत्येक अवसर पर 6 सप्ताह (42 दिन) तक का अवकाश Holiday स्वीकृत किया जा सकता है।

1- जीवित बच्चों की संख्या का प्रतिबंध नहीं: महत्वपूर्ण important बात यह है कि इस प्रकार का अवकाश holiday स्वीकृत करते समय संबंधित महिला सरकारी सेवक के जीवित बच्चों की संख्या का ध्यान नहीं रखा जाता है। इसका मतलब है कि चाहे महिला के पहले से कितने भी जीवित बच्चे हों, गर्भपात या गर्भस्राव होने पर उसे यह अवकाश holiday मिलेगा।

2- चिकित्सा प्रमाण पत्र अनिवार्य: इस अवकाश Holiday के लिए आवेदन पत्र के साथ एक प्राधिकृत चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, जो गर्भपात/गर्भस्राव की पुष्टि करता हो।

3- अधिकतम बार की सीमा समाप्त: पहले गर्भपात अवकाश Holiday के संबंध में अधिकतम 3 बार अनुमन्य होने का प्रतिबंध था, जिसे शासन के पत्रांक संख्या – 4 – 84 / दस – 90-216-79 दिनांक 3 मई May 1990 द्वारा प्रसारित अधिसूचना द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

सारांश में: परिषदीय महिला शिक्षकों teacher को पूरे सेवाकाल में गर्भपात अवकाश Holiday कितनी भी बार देय है, बशर्ते प्रत्येक अवसर पर प्राधिकृत चिकित्सक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए और अवकाश Holiday की अवधि प्रत्येक अवसर पर 6 सप्ताह week से अधिक न हो। इस पर जीवित बच्चों की संख्या का कोई प्रतिबंध नहीं है।

 

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